कोलकाता | Calcutta HC : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली जाने की अनुमति दे दी।
Calcutta HC : अदालत के सूत्रों ने बताया कि न्यायालय ने अधिकारी को गुरुवार को संदेशखाली जाने की इजाजत दे दी है। न्यायालय ने कहा कि उन्हें उत्तर 24 परगना के अशांत इलाकों में लागू प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए, जहां निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 144 दो सप्ताह से अधिक समय से लागू है।
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Calcutta HC : न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की एकल पीठ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता की ताजा याचिका पर विचार करने के बाद कहा कि विपक्ष के नेता अधिकारी और भाजपा विधायक शंकर घोष को कल केवल दो इलाकों जेलियाखलिया और हलदरपारा का दौरा करने की अनुमति दी गयी है।
न्यायाधीश ने कहा कि अधिकारी को वहां भड़काऊ भाषण देने से बचना चाहिए और स्थानीय थाने में अपने पहुंचने की रिपोर्ट अवश्य देनी चाहिए।
गौरतलब है कि अधिकारी ने 20 फरवरी को कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta HC) के आदेश के बाद संदेशखाली का दौरा किया था और उन्होंने पीड़ितों को फिर से आने और उनसे मिलने का आश्वासन भी दिया था। संदेशखाली के लोगों, खास तौर पर महिलाओं का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता एवं मुख्य आरोपी शाहजहां शेख ने उनका यौन उत्पीड़न किया और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। शाहजहां शेख पांच फरवरी से फरार चल रहा है।