भुवनेश्वर, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। Odisha SOP issued : हीटस्ट्रोक के मामलों और जनगणना कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाओं की रिपोर्टों के मद्देनजर ओडिशा के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने गुरुवार को जनगणना कर्मचारियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की।
जनगणना 2027 का पहला चरण
Odisha SOP issued : राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरबिंदा कुमार पाधी ने कलेक्टरों, नगर आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को संबोधित एक पत्र में कहा कि जनगणना 2027 का पहला चरण, जिसमें मकानों की सूची बनाना और आवास जनगणना शामिल है, वर्तमान में राज्य में 16 अप्रैल से 15 मई, 2026 तक चलेगा।
जनगणना कर्मियों की सुरक्षा और संरक्षा
Odisha SOP issued : उन्होंने कहा कि इस चरण के दौरान गणनाकर्मी घरों का दौरा कर रहे हैं ताकि आवास की स्थिति, घरेलू सुविधाओं और संपत्तियों से संबंधित डेटा एकत्र किया जा सके। पाधी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कुछ अप्रिय घटनाओं की रिपोर्ट मिली है, जिससे जनगणना कर्मियों की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं और जनगणना कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
जनगणना कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए विभाग ने एसओपी जारी किया
Odisha SOP issued : जनगणना कर्मचारियों की सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने जनगणना के काम को सुचारू रूप से और समय पर पूरा करने में मदद के लिए एक एसओपी जारी किया है। इस एसओपी के अनुसार, गणना करने वालों और सुपरवाइजरों को हर समय अपना आधिकारिक आईडी कार्ड पहनना होगा और फील्ड ड्यूटी के दौरान अपने नियुक्ति पत्र साथ रखने होंगे।
जनगणना कर्मचारी फील्ड विजिट के लिए तय समय का पालन
Odisha SOP issued : इसमें यह भी अनिवार्य किया गया है कि जनगणना कर्मचारी फील्ड विजिट के लिए तय समय का पालन करें और लू से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए सबसे ज्यादा गर्मी वाले घंटों (सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक) के दौरान काम करने से बचें।
जनगणना कर्मचारियों को गर्मी से बचने के लिए एहतियात बरतने निर्देश
Odisha SOP issued : जनगणना कर्मचारियों को डिहाइड्रेशन और गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे गणना करने वालों और सुपरवाइजरों को ओआरएस के पैकेट उपलब्ध कराएं, ताकि वे फील्ड विजिट के दौरान उन्हें अपने साथ रख सकें।
संवेदनशील इलाकों में जोड़ों में काम करें
Odisha SOP issued : विभाग ने गणनाकर्मियों और सुपरवाइजरों को सलाह दी है कि वे अलग-थलग और संवेदनशील इलाकों में जोड़ों में काम करें। सुपरवाइजरों से यह भी कहा गया है कि वे काम की प्रगति पर नजर रखने और सुरक्षा से जुड़ी किसी भी चिंता को दूर करने के लिए हर घंटे गणना करने वालों को ट्रैक करें।
किसी भी तरह के टकराव से बचें
Odisha SOP issued : विभाग ने गणनाकर्मियों और सुपरवाइजरों को सलाह दी है कि अगर उन्हें किसी तरह की दुश्मनी या खतरा महसूस हो, तो वे तुरंत वहां से हट जाएं और किसी भी तरह के टकराव से बचें। वे उस खास घर या इलाके को छोड़ सकते हैं और बाद में सुरक्षा के साथ वहां दोबारा जा सकते हैं। जनगणना अधिकारियों को ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देने की सलाह दी गई है।
विभाग ने स्थानीय पुलिस के साथ तालमेल पर जोर
Odisha SOP issued : विभाग ने स्थानीय पुलिस के साथ तालमेल पर जोर देते हुए यह निर्देश दिया है कि गणना करने वालों और सुपरवाइजरों की जानकारी पुलिस थानों के साथ साझा की जाए। साथ ही, उनकी आवाजाही के शेड्यूल के बारे में भी पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए, ताकि उनकी निगरानी सुनिश्चित हो सके और सुरक्षा से जुड़ी किसी भी चिंता पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
पुलिसकर्मी गणना करने वालों और सुपरवाइजरों के साथ रहेगा
Odisha SOP issued : एसओपी के अनुसार, पहचान किए गए संवेदनशील क्षेत्रों में फील्डवर्क करते समय, एक पुलिसकर्मी गणना करने वालों और सुपरवाइजरों के साथ रहेगा। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि काम शुरू करने से पहले वे स्थानीय समुदाय के नेताओं से संपर्क करें और उनका सहयोग प्राप्त करें। ढेंकनाल जिले में जनगणना कर्मचारियों पर हाल ही में हुए हमलों को देखते हुए विभाग ने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है।
Odisha SOP issued : जनगणना में बाधा डालता है तो कानूनी कार्रवाई होगा
विभाग ने कहा है, “कोई भी व्यक्ति जो जनगणना कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने में बाधा डालता है या रुकावट पैदा करता है, वह जनगणना अधिनियम, 1948 (संशोधित) के तहत कानूनी कार्रवाई का हकदार होगा। ऐसे अपराधों के लिए जुर्माना और/या कारावास की सजा हो सकती है, जो लागू कानून के तहत तीन साल तक बढ़ाई जा सकती है।” –आईएएनएस पीएसके
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(यह खबर आईएएनएस समाचार एजेंसी के जरिए ली गई है। हिंद मित्र इसकी सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
















