सभी स्कूल प्राचार्य, प्रशिक्षण संस्थान को अनुपयोगी बैंक खाते बंद करने के निर्देश

भोपाल
प्रदेश के स्कूलों, शिक्षा महाविद्यालय, राज्य स्तरीय शैक्षणिक संस्थाओं और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों ने वित्त विभाग की अनुमति लिए बिना बैंक खाते खोल डाले, वर्तमान में भी कई बैंक खाते ऐसे भी चल रहे है जो अनुपयोगी हो गए है। वित्त विभाग ने ऐसे सभी बैंक खातोें को एक सप्ताह के भीतर बंद करने के निर्देश दिए है।

आयुक्त कोष एवं लेखा के आंतरिक लेखा परीक्षण दल ने डाइट विदिशा के लेखों का अंकेक्षण किया तो पता चला कि डाइट विदिशा में वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गए बैंक खातों और वर्तमान में अनुपयोगी बैंक खातों का संचालन किया जा रहा है।  ऐसे सभी बैंक खातों को बंद करने के लिए आयुक्त कोष एवं लेखा ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था। सके बाद संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी स्कूल प्राचार्य,प्रशिक्षण संस्थान,राज्य स्तीय संस्थाओं को दिए निर्देश दिए है कि सात दिन के भीतर बिना अनुमति के एवं वर्तमान मे अनुपयोगी बैंक खातों का संचालन बंद कर उन्हें अवगत कराए।

 सभी से यह जानकारी भी मांगी गई है कि किस योजना के लिए बैंक खाते खोले गए थे। प्रयोजन क्या था। किस बैंक की किस शाखा में खाता खोला गया। खाता क्रमांक क्या है और तीस जून 2021 तक उसमें कितनी राशि जमा है। अंतिम लेन-देन कब किया गय था। खाता बंद कब किय गया  और खाता संचालन की आवश्यकता है या नहीं यदि हां तो इसका कारण क्या है। यह सारी जानकारियां मांगी गई है।

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