नयी दिल्ली, 28 नवंबर (भाषा) जेएसडब्ल्यू स्टील ने जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जेआईएसपीएल) पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा लगाये गये लगभग 2.79 लाख रुपये के जुर्माने का भुगतान कर दिया है।
जेएसडब्ल्यू स्टील ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के 22 जून, 2023 के आदेश के बाद 31 जुलाई, 2023 से जेआईएसपीएल का विलय कर दिया गया है।
जेएसडब्ल्यू स्टील ने मंगलवार को एक नियामकीय सूचना में कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के 22 जून, 2023 के आदेश के बाद 31 जुलाई, 2023 से जेआईएसपीएल का विलय कर दिया गया है।
कंपनी ने कहा, “फेमा विनियम 2017 के विनियमन 13.1(2) के तहत फॉर्म एफसी-जीपीआर दाखिल करने में देरी के लिए किए गए एक कंपाउंडिंग आवेदन के जवाब में आरबीआई ने 22 नवंबर, 2023 के अपने आदेश के तहत पूर्ववर्ती जेआईएसपीएल पर 2,79,718 रुपये का जुर्माना लगाया। भारत के बाहर निवासी एक व्यक्ति को शेयर जारी करने के संबंध में जेएसडब्ल्यू स्टील द्वारा आज भुगतान किया गया।”
जेएसडब्ल्यू स्टील देश की शीर्ष छह इस्पात विनिर्माण कंपनियों में से एक है।
भाषा राजेश अनुराग
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