रायपुर; 11 सितंबर। chhattisgarh grah nirman mandal : निर्माण कार्यों में तकनीकी गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों से समझौते पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने सख्त कार्रवाई की है। जिला कोरबा में निर्मित कन्वेंशनल हॉल के डिटेल डिजाइन में त्रुटियां और प्रस्ताव में तकनीकी कमियां पाए जाने पर वास्तुविद फर्म जी.टी. डिज़ाइन स्टूडियो, रायपुर के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
मंडल द्वारा फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी
chhattisgarh grah nirman mandal : मंडल ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर स्पष्ट किया है कि तकनीकी मानकों में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। उक्त प्रकरण में मंडल द्वारा फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। फर्म द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन/स्पष्टीकरण का अपर आयुक्त द्वारा परीक्षण किए जाने के पश्चात उसे संतोषजनक नहीं पाया गया।
फर्म के अनुबंध समाप्त करने की आवश्यक कार्रवाई
chhattisgarh grah nirman mandal : इसी क्रम में मंडल द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि जी.टी. डिज़ाइन स्टूडियो, रायपुर द्वारा वर्तमान में विभिन्न संभागों के अंतर्गत जिन योजनाओं में वास्तुविद संबंधी कार्य किए जा रहे हैं, उन सभी योजनाओं में फर्म के अनुबंध समाप्त करने की आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार की जाए।
रिडेवलपमेंट योजना, कैलाश नगर, राजनांदगांव
chhattisgarh grah nirman mandal : फर्म से संबंधित योजनाओं के अनुबंध समाप्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं रिडेवलपमेंट योजना, कैलाश नगर, राजनांदगांव, रिडेवलपमेंट योजना, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर, आवासीय योजना, कबीर नगर फेस-02 (05 एकड़ भूमि), अटल विहार योजना, बंधी, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही।
अनुबंध खत्म होने के बाद फर्म नहीं कर सकेगी कोई आगामी कार्य
chhattisgarh grah nirman mandal : संबंधित योजनाओं के कार्यपालन अभियंताओं को निर्देशित किया गया है कि जी.टी. डिज़ाइन स्टूडियो, रायपुर को लिखित रूप से सूचित करते हुए संबंधित योजनाओं के अनुबंध समाप्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही, अनुबंध समाप्ति के पश्चात उक्त योजनाओं में फर्म द्वारा किसी भी प्रकार का आगामी कार्य नहीं किया जाएगा तथा नियमानुसार किसी भी प्रकार के दावे के भुगतान की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
डिजाइन की शुद्धता और सुरक्षा मानकों के पालन पर मंडल की सख्ती
chhattisgarh grah nirman mandal : छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा गत दिनों वास्तुविदों की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में निर्माण कार्यों में तकनीकी गुणवत्ता, डिजाइन की शुद्धता एवं सुरक्षा मानकों के पालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही, निर्माण कार्यों में डिजाइन संबंधी त्रुटि पाए जाने पर संबंधित वास्तुविद फर्म की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए थे।
डिजाइन से निर्माण तक तकनीकी मानकों का पालन जरूरी
chhattisgarh grah nirman mandal : मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने कहा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की योजनाएं आम नागरिकों के हित से सीधे जुड़ी हुई हैं। इन योजनाओं में गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित एवं निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुरूप निर्माण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। निर्माण कार्य की शुरुआत से लेकर उसके पूर्ण होने तक डिजाइन, तकनीकी मानकों और गुणवत्ता की जिम्मेदारी से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। .
डिजाइन और तकनीकी खामियों पर तय होगी जिम्मेदारी
chhattisgarh grah nirman mandal : वास्तुविद फर्मों एवं संबंधित तकनीकी एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वे पूरी गंभीरता और विशेषज्ञता के साथ कार्य करें। डिजाइन अथवा तकनीकी स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर संबंधित फर्म की जवाबदेही तय की जाएगी और नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण
chhattisgarh grah nirman mandal : छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल आयुक्त अवनीश कुमार शरण ने कहा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, तकनीकी शुद्धता और सुरक्षा मानकों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। वास्तुविद द्वारा तैयार किए गए डिजाइन एवं तकनीकी प्रस्ताव निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।
निर्माण कार्य प्रभावित
chhattisgarh grah nirman mandal : यदि डिजाइन में त्रुटि अथवा तकनीकी लापरवाही के कारण निर्माण कार्य प्रभावित होता है, तो संबंधित फर्म की जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंडल द्वारा गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित निर्माण सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी की जा रही है।”
नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी
chhattisgarh grah nirman mandal : मंडल द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शासकीय योजनाओं में गुणवत्ता एवं सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा तकनीकी मानकों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित एजेंसी/फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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