नई दिल्ली
भारतीय रेलवे की मदद से लाखों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते हैं। वहीं, त्योहारों के मौके पर ट्रेनों में टिकट मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोग यात्रा के कई महीने पहले ही टिकट बुक कर लेते हैं। हालांकि, कई बार यात्री को किसी कारण से टिकट कैंसिल भी करना पड़ जाता है। सवाल यह है कि टिकट कैंसिल करने पर जीएसटी लगेगा या नहीं। इसे लेकर काफी समय से कई तरह की अटकलें चल रही हैं, जिस पर विराम लगाने के लिए रेल मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है।
रेलवे मंत्रालय का स्पष्टीकरण
मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया है कि ट्रेन टिकट कैंसिलेशन के नियम और प्रस्तावों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि 23 सितंबर 2017 को जारी बयान के मुताबिक, ट्रेन टिकट बुक करते समय जो जीएसटी चार्ज लगाया जाता है, वो ट्रेन टिकट कैंसिल करते समय यात्री को रिफंड किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि बुकिंग के समय लिया गया जीएसटी भी टिकट के मूल्य के साथ वापस कर दिया जाता है।
हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि एसी क्लास के ट्रेन टिकट को कैंसिल करने पर 5 फीसदी जीएसटी चार्ज वसूला जाएगा। इसे लेकर रेलवे मंत्रालय ने स्पष्ट किया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि रिफंड नियम के अनुसार लागू कैंसिलेशन/क्लर्केज चार्ज और कैंसिलेशन/क्लर्केज चार्ज पर जीएसटी की राशि रेलवे की ओर से बरकरार रखी जाती है। यह केवल एसी और प्रथम श्रेणी में लागू है। वित्त मंत्रालय की ओर से जीएसटी वसूला जाता है। नियमों या प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
टिकट के अनुसार कैंसिलेशन चार्ज
रेलवे के कैंसिलेशन नियम के तहत कंफर्म टिकट, ट्रेन खुलने के 48 घंटे के भीतर कैंसिल कराया जाता है। एसी फर्स्ट क्लास पर 240 रुपये, एसी टीयर 2 पर 200 रुपये, एसी टीयर 3 और चेयर कार पर 180 रुपये, स्लीपर क्लास पर 120 रुपये और सेकेंड क्लास के टिकट पर 60 रुपये कैंसिलेशन चार्ज वसूला जाता है। अगर ट्रेन छूटने के 12 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल किया जाता है, तो टिकट के किराए का 25 फीसदी शुल्क वसूला जाता है। वहीं, ट्रेन छूटने के 4 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल कराया जाता है, तो 50 फीसदी कैंसिलेशन चार्ज वसूल किया जाता है।
रेलवे की ओर से कस्टमर को सर्विस
गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट की ओर से 03 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि बुकिंग टिकट एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके तहत सर्विस प्रोवाइडर (भारतीय रेलवे) की ओर से कस्टमर को सर्विस दी जाती है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, फर्स्ट क्लास या एसी कोच टिकट कैंसिल करने पर 5 फीसदी का जीएसटी लिया जाएगा। यह टिकट बुक करवाते समय लगने वाली ही जीएसटी दर है।
ऐसे समझते हैं कि फर्स्ट क्लास या एसी कोच के लिए कैंसिलेशन फीसद 240 रुपये है, तो बुकिंग के समय 5 फीसदी जीएसटी लगता है। इस तरह टिकट कैंसिलेशन के वक्त कुल राशि में से 252 रुपये काट कर यात्री को वापस किए जाते हैं। वहीं, स्लीपर या फिर सेकेंड क्लास के लिए कोई भी जीएसटी दर लागू नहीं है।
As per instruction issued dated Sept 23, 2017, in case of cancellation of tickets, refund amount due as per Railway Cancellation of tickets and Refund of Fare Rule along with the total amount of GST charged at the time of booking is refunded in full: Ministry of Railways
— ANI (@ANI) August 29, 2022