जिला अदालत ने हत्या के जुर्म में चार लोगों को आजीवन कारावास दी

कारावास
जिला अदालत ने हत्या के जुर्म में चार लोगों को आजीवन कारावास

कौशांबी | उत्तरप्रदेश के कौशांबी की जिला अदालत ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। शासकीय अधिवक्ता ने इसकी जानकारी दी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 16 अगस्त 2020 को महेवा घाट थाने के उमरांवा गांव के पवन कुमार यादव ने अपने पिता बली यादव (58) की लाठी डंडों से पीट कर हत्या करने की शिकायत दी थी ।

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शिकायत में कहा गया था कि खेत की रखवाली कर रहे पीड़ित ने जब दोषी कल्लू यादव को खेत में पशु चराने से मना किया तो उसने तीन अन्य लोगों के साथ यादव की लाठी डंडों से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी । इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना महेवा घाट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था ।

त्रिपाठी ने बताया कि मामले में दोषी पाये जाने के बाद कल्लू पासी, चंद पासी तथा गोरेलाल पासी को शुक्रवार को जनपद न्यायालय की अपर जिला जज-1 आभा पाल ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा प्रत्येक के खिलाफ दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया । जज ने कहा कि अर्थ दंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को छह माहीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।

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