महासमुंद,17 जनवरी। Collector Mahasamund now in a : राज्य शासन के समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन कार्य के अंतर्गत उपार्जन केंद्रों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण में लापरवाही और कदाचरण के आरोप में एस.के. डे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं प्रभारी सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड पिथौरा, जिला महासमुंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कलेक्टर विनय कुमार धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण
Collector Mahasamund now in a : कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने विगत शुक्रवार को विकासखंड पिथौरा के पथरला, जाड़मुड़ा, आरंगी और नरसैयापालम धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों को दी जा रही सुविधाओं की स्थिति को परखा। निरीक्षण के दौरान एस.के. डे द्वारा विकासखंड पिथौरा में संचालित धान उपार्जन केंद्रों का समुचित निरीक्षण और पर्यवेक्षण न किए जाने की बात सामने आई।
Collector Mahasamund now in a : एस.के. डे पर जानबूझकर लापरवाही और मनमानी का आरोप
एस.के. डे पर जानबूझकर लापरवाही और मनमानी करने का आरोप है, जिससे राज्य शासन के महत्वपूर्ण कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। यह आचरण सेवा नियमों के प्रतिकूल पाया गया। निलंबन के दौरान एस.के.डे का मुख्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी।
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Collector Mahasamund now in a : कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-9 के तहत की गई
कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा के माध्यम से प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत की गई है।
Collector Mahasamund now in a : धान के बोरे भौतिक सत्यापन के योग्य नहीं था
इसके अलावा धान के बोरे फड़ में बिना स्टैकिंग के रखा गया था जो भौतिक सत्यापन के योग्य नहीं था। उनके द्वारा शासन के महत्वपूर्ण कार्य धान खरीदी में अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में जानबूझकर लापरवाही किया जाना पाया गया था। फलस्वरूप उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था।
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