भोपाल, 6 अगस्त (आईएएनएस)। bhopal gas trasdi : 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के साथ काम करने वाले चार संगठनों ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र (बीएमएचआरसी) ने अपनी सभी आठ मिनी इकाइयों में पैथोलॉजी सेवाएं बंद कर दी हैं। अब एक्स-रे सुविधाओं को भी बंद करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रभावित होगी।
संगठनों का आरोप: स्टाफ और मिनी यूनिटें हुईं प्रभावित
गैस त्रासदी से पीड़ितों के लिए मिनी यूनिट स्थापित की गई थीं
एक्स-रे सेवाओं को तत्काल बहाल करने की मांग
bhopal gas trasdi : इन संगठनों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), बीएमएचआरसी की निदेशक मनीषा श्रीवास्तव और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति को पत्र लिखकर पैथोलॉजी और एक्स-रे सेवाओं को तत्काल बहाल करने की मांग की है।
आईसीएमआर को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग
bhopal gas trasdi : इन संगठनों ने 5 अगस्त को आईसीएमआर को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की और आरोप लगाया कि बीएमएचआरसी ने एकतरफा रूप से सभी आठ मिनी यूनिटों में पैथोलॉजी सेवाओं को बंद कर दिया है और एक्स-रे सेवाओं को बंद करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रभावित हो रही है।
पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं में 48 घंटे तक का समय ले रहे हैं
bhopal gas trasdi : आईएएनएस के पास मौजूद पत्र के अनुसार, उपवास और भोजन के बाद रक्त शर्करा जैसे परीक्षण, जिनकी रिपोर्ट पहले एक ही दिन में दी जाती थी, अब पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं को मुख्य अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने के बाद 48 घंटे तक का समय ले रहे हैं।
रिकॉर्ड के अभाव पर सवाल उठाया गया
bhopal gas trasdi : इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि मिनी यूनिट में नर्स उपलब्ध न होने पर मरीजों को वापस भेज दिया जाता है और एक्स-रे के लिए मुख्य अस्पताल में मौखिक रूप से भेजे गए मरीजों के लिए लिखित आदेशों और रिकॉर्ड के अभाव पर सवाल उठाया गया।
रोगी देखभाल की बजाय नए उपकरणों की खरीद को प्राथमिकता
bhopal gas trasdi : ढिंगरा ने कहा, प्रबंधन निर्बाध रोगी देखभाल की बजाय नए उपकरणों की खरीद को प्राथमिकता देता प्रतीत होता है। वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना कार्यात्मक सेवाओं को निलंबित करना उन उद्देश्यों को ही विफल कर देता है, जिनके लिए इन मिनी इकाइयों की स्थापना की गई थी।
स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती पर बीजीआईए की सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका
bhopal gas trasdi : उन्होंने आगे कहा कि बीजीआईए 11 अगस्त को निर्धारित अपनी अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे को उठाएगी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सेवाओं में कटौती भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुफ्त और उचित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करती है। आईएएनएस एसएचके/डीकेपी
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(यह खबर आईएएनएस समाचार एजेंसी के जरिए ली गई है। हिंद मित्र इसकी सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
















