शस्‍त्र लायसेंस निरस्‍त : जिला मजिस्‍ट्रेट श्रीमती आर.उमामहेश्‍वरी द्वारा 315 बोर राईफल तत्‍काल प्रभाव से निरस्‍त

अशोकनगर

कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट श्रीमती आर.उमामहेश्‍वरी द्वारा अरूण कुमार दुबे पुत्र महावीर प्रसाद निवासी अशोकनगर का शस्‍त्र 315 बोर राईफल तत्‍काल प्रभाव से निरस्‍त किया गया है। उल्‍लेखनीय है कि अशोकनगर स्थित भूमि सर्वे नं. 671 एवं 714 का सीमांकन की कार्यवाही के दौरान अनोवदक अरूण दुबे के पुत्र कुलदीप दुबे द्वारा लायसेंसी शस्त्र लाकर सीमांकन दल को धमकाने का प्रयास किया जाकर शासकीय कार्य में बाधा डाली गई,जो कि लायसेंसी शस्त्र का दुरूपयोग किया जाना स्पष्ट है।

जिसके तहत शस्‍त्र निलंबन की कार्यवाही की गई थी। साथ ही नोटिस जारी कर जबाव चाहा गया था। नोटिस का जबाव संतोषजनक एवं समाधानकारक न होने पर तथा अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी अशोकनगर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए लायसेंसी का शस्‍त्र लायसेंस निरस्‍त किया गया।

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