ग्रामीण क्षेत्रो में कोविड-19 से बचाव, रोकथाम एवं नियंत्रण हर संभव प्रयास करें: महासमुंद कलेक्टर डोमन सिंह

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  डोमन सिंह ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व,  सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा सभी नगर पंचायत और नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को अपने- अपने क्षेत्र में कोविड-19 से बचाव, रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु हर तरह के  प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन पंचायतों के क्वॉरेंटाइन सेंटर में ग्रामीण रुके हुए हैं वहां ऑक्सीमीटर और थर्मल गन की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिन सीमावर्ती गांव से जिले में प्रवेश किया जाता है, बॉर्डर के उस चेक पोस्ट में ऑक्सीमीटर और थर्मल गन की व्यवस्था सुनिश्चित हो यह ध्यान रखा जाए। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भीजरूरत के मुताबिक  किराना सब्जी फल आदि ठेले,  वाहन साइकल आदि  में बेचने के लिए भी तहसीलदार व नायब तहसीलदार अनुमति प्रदान करें।

कलेक्टर  डी.सिंह ने विकासखण्ड के अन्तर्गत संचालित अस्पतालो और कोविड केयर सेंटर में बेड, ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन सिलेन्डर की व्यवस्था एवं ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति की व्यवस्था अनुविभागीय दण्डाधिकारी से समन्वय से करने को कहा है। उन्होनें कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव पाये गये लक्षण-रहित व्यक्तियों के निवास-गृह में आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध होने की स्थिति में होम आईसोलेशन की अनुमति दिया जाना है। निवास गृह अपर्याप्त,  आवश्यक व्यवस्था अनुपलब्ध होने दशा में उपयुक्त आईसोलेशन सेंटरध् कोविड-19 केयर सेंटर में रखा जाना है। होम आईसोलेशन में रखे गए पॉजिटिव व्यक्तियों को निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार दवाई उपलब्ध करायें ।
उन्होनें ब्लाक मेडिकल ऑफिसर से आवश्यक सहयोग प्राप्त करते हुये सभी विकासखण्ड मुख्यालय में ऑक्सीजन सेंटर स्थापित करने को कहा है, जिससे किसी भी आपात-स्थिति की दशा में प्रभावी सहायता एवं कार्यवाही की जा सकें। कलेक्टर  सिंह ने सभी ग्राम पंचायतों एवं उनमें सम्मिलित ग्रामों में समुचित संख्या में ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।उन्होनें ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत मितानिनध्एम.पी.डब्ल्यू. इत्यादि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर लक्षण को-मॉर्बिटिटी वाले व्यक्तियों का ऑक्सीजन लेबल, ऑक्सीमीटर के माध्यम से लेने तथा ऑक्सीजन लेबल 94 से कम होने पर तत्काल कोविड-19 जांच कराते हुये निर्धारित प्रोटोकाल अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

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