SC : शिंदे खेमे के असली शिवसेना होने के दावे पर निर्वाचन आयोग को सुनवाई पर आगे बढ़ने की अनुमति मिली

नई दिल्ली 

SC : उच्चतम न्यायालय ने असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने और पार्टी का चुनाव चिह्न तीर-कमान आवंटित करने संबंधी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की याचिका की सुनवाई पर आगे बढ़ने के लिए मंगलवार को निर्वाचन आयोग को अनुमति दे दी।.

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने उद्धव ठाकरे नीत खेमे की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने ‘मूल’ शिवसेना होने के शिंदे खेमे के दावे पर फैसला करने से निर्वाचन आयोग को रोकने का अनुरोध किया था।

पीठ में जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा भी शामिल हैं। पीठ ने ठाकरे गुट की ओर से एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि चुनाव आयोग को मामले में तब तक आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि शीर्ष अदालत शिवसेना विधायकों की अयोग्यता से संबंधित याचिका पर फैसला नहीं कर लेती।

शिंदे अयोग्य होने के बाद ED का रुख नहीं कर सकते-  अधिवक्ता 

पीठ ने कहा, “हम निर्देश देते हैं कि भारत के चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी।” ठाकरे गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि शिंदे अयोग्य होने के बाद चुनाव आयोग का रुख नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि केवल तथ्य का संदर्भ दिया गया है, यह एक संवैधानिक निकाय को यह तय करने से नहीं रोकता है कि क्या उसके पास कानून के तहत निर्णय लेने की शक्ति है।

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