SC ने ट्रायब्यूनल में नियुक्तियों के लिए दिया दो सप्ताह का समय….और कहा आपके काम से खुश नहीं हैं हम…

नई दिल्ली: देश के विभिन्न ट्रिब्यूनल्स में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने विभिन्न ट्रायब्यूनल्स में नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है।    सुप्रीम कोर्ट ट्रायब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 की संवैधानिक वैधता और ट्रिब्यूनल में रिक्तियों से संबंधित मामले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से केंद्र ने विभिन्न ट्रिब्यूनल्स में नियुक्तियों के लिए सर्च कम सेलेक्शन कमेटी की सिफारिशों पर काम किया उससे हम खुश नहीं हैं।

आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं                                                                                         इससे पहले 6 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान भी शीर्ष अदालत ने केंद्र के रवैये को लेकर नाराजगी भी जताई थी। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा था कि हम पहले भी पूछ चुके हैं कि आपने ट्रायब्यूनलों में कितनी नियुक्तियां की हैं। आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा था कि हमारे पास तीन विकल्प हैं। पहला कानून पर रोक लगा दें, दूसरा ट्रिब्यूनलों को बंद कर दें और स्वयं ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियां करें। उसके बाद सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करें।

ट्रिब्यूनल को बनाए रखना चाहते हैं या नहीं                                                                                    अगस्त में सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह अपना स्टैंड साफ करे कि क्या ट्रिब्यूनल को बनाए रखना चाहती है या बंद करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ब्यूरोक्रेसी ट्रायब्यूनल नहीं चाहती है। देश भर के अलग-अलग ट्रायब्यूनल जैसे आर्म्ड फोर्स ट्रायब्यूनल और एनजीटी आदि में जूडिशियल और नॉन जूडिशियल मेंबरों के पद खाली पड़े हुए हैं।

NCLT और ITAT में 31 नियुक्तियों को केंद्र ने दी मंजूरी                                                                इस बीच 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने दो प्रमुख ट्रायब्यूनल्स में नियुक्तियों को मंजूरी दी। नैशनल कंपनी लॉ ट्रायब्यूनल (NCLT) में 18 सदस्‍य नियुक्‍त किए गए। इसके अलावा इनकम टैक्‍स अपीलेट ट्रायब्यूनल (ITAT) में भी 13 सदस्‍यों की नियुक्ति हुई। केंद्र सरकार ने NCLT में 8 न्‍यायिक सदस्‍यों और 10 तकनीकी सदस्‍यों की नियुक्ति कर दी। यह नियुक्तियां पांच साल या 65 साल की उम्र पूरी होने तक की गई हैं।

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