मनी लॉड्रिंग : ईडी ने 8000 पेज का चालान पेश किए, कोर्ट के आदेश से आरोपियों के 152.31 करोड़ की संपत्ति अटैच की

 

रायपुर /कुलदीप शुक्ला

ईडी ने विशेष अदालत में उपसचिव सौम्या चौरसिया समेत आइएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी,लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया।

वहीं पेश करने से पहले सभी को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए निलंबित आईएएस समीर,लक्ष्मीकांत, सुनील और सूर्याकांत तिवारी को 13 दिसंबर तक के लिए जेल भेज दिया है। वहीं सौम्या चौरसिया की 4 दिन की ईडी रिमांड भी स्वीकृत कर ली गई है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगली बार सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए। कोर्ट ने अति आवश्यक होने पर ही कोर्ट लाने के निर्देश दिए हैं। ईडी ने चारों आरोपियों के खिलाफ 8000 पेज के चालान में लगभग 251 शिकायतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है ।

ईडी ने छत्तीसगढ़ में डिप्टी सचिव सौम्या चौरसिया, आईएएस समीर बिश्नोई एवं सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य आरोपियों की लगभग 152.31 करोड़ की संपत्ति मनी लॉड्रिंग मामले में अटैच की है।

बता दें कि ईडी ने छत्तीसगढ़ में कथित कोयला लेवी घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में कल ही विशेष अदालत में अभियोजन परिवाद पेश किया था। इस मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक अधिकारी तथा तीन अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।

ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने बताया कि निदेशालय ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आठ हजार पन्नों का अभियोजन परिवाद प्रस्तुत किया है।

 

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