कैबिनेट का निर्णय; छत्तीसगढ़ में कक्षा 5वीं व 8वीं की होगी बोर्ड़ परीक्षा

Big Decisions Board Exams For Class 5 And 8th
Big Decisions Board Exams For Class 5 And 8th

रायपुर | Big Decisions Board Exams For Class 5 And 8th : छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को बोर्ड़ परीक्षा के अनुसार किये जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया है। विष्णु देव साय सरकार ने यह निर्णय शिक्षा के स्तर में सुधरा हो सके इसलिए यह निर्णय लिया। इस तरह की और अनेक महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिए गए।

खरीफ के लिए फसल नेफेड एवं एनसीसीएफ को एजेंसी नियुक्त

Big Decisions Board Exams For Class 5 And 8th : विष्णु सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन, NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य में मक्का फसल तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत दलहन-तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

Big Decisions Board Exams For Class 5 And 8th :  54 प्रकरणों को न्यायालय से होंगे वापस

मंत्रिपरिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने हेतु आगामी कार्यवाही किए जाने का अनुमोदन किया।

Big Decisions Board Exams For Class 5 And 8th : किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता

छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया। इसके तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकतानुसार सीधे बीज क्रय किया जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट देने का निर्णय लिया गया।

Big Decisions Board Exams For Class 5 And 8th : ऊर्जा शुल्क में  पांच साल के बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि

छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम पांच वर्षाें के लिए प्रति वर्ष 01 लाख रूपए प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। हरित ऊर्जा शुल्क में प्रत्येक पांच साल के बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रावधान था, इसे भी समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं एवं ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

हाउसिंग बोर्ड द्वारा फ्री होल्ड किये गए आवासीय भूखण्डों  केव्यपवर्तन शुल्क में छूट

Big Decisions Board Exams For Class 5 And 8th : उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी की हाउसिंग बोर्ड द्वारा फ्री होल्ड किये गए आवासीय भूखण्डों के लिए व्यपवर्तित (diverted) व्यपवर्तन शुल्क अर्थदण्ड एवं भू-राजस्व के पुनः निर्धारण से  छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ होगा।

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड (हुडको) से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको द्वारा आगामी 5 वर्षो में एक लाख करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता, परामर्श, क्षमता विकास सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है।


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