बिलासपुर 16 अगस्त । Nagrik Aapurti Nigam : छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नागरिक आपूर्ति निगम) के तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित पदोन्नति चैनल और ग्रेड पे में सुधार की मांग पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है।
न्यायालय ने शासन को निर्देशित किया है कि कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन/अभ्यावेदन का 120 दिवस के भीतर नियमानुसार निराकरण किया जाए।
Nagrik Aapurti Nigam: 2007 में तय हुआ था पदोन्नति चैनल
नागरिक आपूर्ति निगम के संचालक मंडल की 22वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर तकनीकी संवर्ग के लिए पदोन्नति चैनल निर्धारित किया गया था। इसके तहत कनिष्ठ तकनीकी सहायक से तकनीकी सहायक, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, सहायक प्रबंधक (तकनीकी) और उप प्रबंधक (तकनीकी) तक क्रमबद्ध पदोन्नति व्यवस्था तय की गई थी।
निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कनिष्ठ तकनीकी सहायक से तकनीकी सहायक के लिए 6 वर्ष, तकनीकी सहायक से वरिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए 5 वर्ष, वरिष्ठ तकनीकी सहायक से सहायक प्रबंधक (तकनीकी) के लिए 5 वर्ष तथा सहायक प्रबंधक (तकनीकी) से उप प्रबंधक (तकनीकी) के लिए 5 वर्ष की पात्रता अवधि निर्धारित की गई थी।
शासन की स्वीकृति का इंतजार
Nagrik Aapurti Nigam: कर्मचारियों के अनुसार तकनीकी संवर्ग के लिए निर्धारित पदोन्नति चैनल अभी तक शासन की स्वीकृति के लिए लंबित है। उनका कहना है कि तकनीकी कार्यों की प्रकृति, जिम्मेदारियों और विशेषज्ञता को देखते हुए इस संवर्ग के लिए अलग और स्पष्ट पदोन्नति व्यवस्था आवश्यक है।
अधिवक्ता ने निगम प्रबंधन को दिया आवेदन
Nagrik Aapurti Nigam: याचिकाकर्ता कर्मचारियों की ओर से हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शशि कुमार कुशवाहा ने निगम प्रबंधन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर तकनीकी संवर्ग के लिए पृथक पदोन्नति चैनल लागू करने और ग्रेड पे में आवश्यक सुधार की कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। आवेदन में लंबे समय से लंबित मांगों का निराकरण करते हुए पूर्व निर्धारित पदोन्नति व्यवस्था को प्रभावी बनाने की मांग की गई है।
120 दिन में निर्णय के निर्देश
Nagrik Aapurti Nigam: मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शासन को याचिकाकर्ताओं के आवेदन/अभ्यावेदन पर 120 दिवस के भीतर नियमानुसार निर्णय लेकर उसका निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायालय के आदेश के बाद नागरिक आपूर्ति निगम के तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों में अपनी लंबित मांगों के समाधान को लेकर उम्मीद जगी है।
Nagrik Aapurti Nigam: कर्मचारियों ने आदेश का स्वागत करते हुए शासन से निर्धारित समय-सीमा में प्रकरण का परीक्षण कर पदोन्नति चैनल को स्वीकृति देने और ग्रेड पे सुधार पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा जताई है।


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