सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उल्लंघन

जांजगीर
जांजगीर – ग्राम पंचायत पोड़ीकला, विकासखंड बम्हनिह डीह के सचिव फिरन लाल राज द्वारा सुचना के अधिकार अधिनियम का खूला उल्लंघन करना पाया गया है, आवेदक निशीथ तिवारी ने वर्ष 2021-22 व 2020-22 में 14 वे वित्त योजना से प्राप्त राशि के कार्यों कि जानकारी प्राप्त करने के लिए सचिव फिरन लाल राज के समक्ष दिनांक 1/6/2022 को आवेदन प्रस्तुत किया था, सुचना के अधिकार अधिनियम में नियम यह है कि 30 दिन के भीतर प्राप्त जानकारी के लिए कितने फीस चाहिए रहता है उसकी सुचना आवेदक को दी जाए और जानकारी इस 30 दिन के भीतर आवेदक को दी जाए, लेकिन ग्राम पंचायत पोडिकला के सचिव ने उक्त समय में ऐसा नहीं किया, बल्कि 6/7/2022 को आवेदक को पत्र लिखा जिसमें उक्त विषय पर जानकारी प्राप्त करने हेतु 142/ कि शुल्क राशि कि मांग कि गई, फिलहाल आवेदक ने उक्त राशि सचिव के पास जमा कर दी है .
अब सवाल ये हो रहा है कि जब तय सीमा में जानकारी नहीं मिलने से आवेदक को मुफ्त में जानकारी दिए जानें का प्रावधान है फिर किस नियम से सचिव फिरन राज ने आवेदक से राशि मांग कि है, अभी जानकारी नहीं मिलने से इतना उल्लघन हो रहा है सुचना के अधिकार अधिनियम का तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है इनकी जानकारी कैसी होंगी, फिलहाल आवेदक जानकारी प्राप्त होने का इंतजार कर रहे हैं.
जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी उसको पढ़ कर आगे की कार्य कि रूप रेखा तैयार करने की बात आवेदक ने की है , इसमें कोई दो राय नहीं कि 14 वे और 15 वे वित्त योजना से प्राप्त राशि का बंदर बांट सचिव और सरपंच करते आए हैं , लगातार शिक़ायत होने से भी उच्च अधिकारियों को इस पर शक्त कार्यवाहीं करने की जरूरत महसूस तक नहीं होती, आए दिन लगभग हर ग्राम पंचायत में इसकी शिक़ायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को की जाती रही है.
फिलहाल ग्राम पंचायत पोड़ी कला के सचिव के जानकारी प्राप्त होने का इंतजार किया जा रहा है.

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