बार काउंसिल का धर्म परिवर्तन कर शादी कराने पर कड़ा रुख, वकील का लाइसेंस किया निलंबित

नई दिल्ली

दिल्ली बार काउंसिल ने सोमवार को एक अधिवक्ता का लाइसेंस निलंबित कर दिया। काउंसिल का कहना है कि उन्हें दस्तावेज समेत शिकायत मिली है कि अधिवक्ता ने अपने आधिकारिक चैम्बर में धर्म परिवर्तन कराकर एक लड़की की शादी कराई है। दिल्ली बार काउंसिल के सचिव पीयूष गुप्ता ने बताया कि बार काउंसिल ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की है। शिकायत में कहा गया है कि वकील ने इस शादी के लिए अपने कक्ष का इस्तेमाल किया। काउंसिल ने इस शिकायत पर दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, संबंधित जिला न्यायाधीश, संबंधित क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त से सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने आग्रह किया है। इस बीच, काउंसिल ने कड़कड़डूमा अ दालत के जिला न्यायाधीश (प्रभारी) से उनके कक्ष के आवंटन को रद्द करने और अंतरिम उपाय के रुप में इसे सील करने एवं अवैध गतिविधियों को तुरंत रोकने का अनुरोध किया है।

 

इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए और कानूनी बिरादरी की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए, दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम 43 और धारा 6 (1) (डी) के तहत प्रदत्त विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कार्रवाई की है। साथ संबंधित अधिवक्ता को नोटिस मिलने के सात दिन के भीतर अनुशासन समिति के समक्ष जवाब देने को कहा गया है। साथ ही 16 जुलाई 2021 को शाम चार बजे व्यक्तिगताैर पर पेश होने के निर्देश भी दिए हैं। इस नोटिस में कहा गया है कि यदि नोटिस प्राप्ति के बाद भी सबंधित अधिवक्ता पेश नहीं होंगे तो अनुशासन समिति एक पक्षीय कार्यवाही करेगी। साथ ही कहा गया है कि यह समितिइस मामले में जल्द जांच पूरी कर तीन महीने के भीतर निर्णय लेगी।

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