देवेन्द्रनगर में बिना अनुमति के हो रहे निर्माण और कब्जे को हटाने हेतु होगी कार्रवाई

रायपुर,

देवेन्द्रनगर व्यावसायिक योजना में बिना अनुमति के हो निर्माण और कब्जे पर रायपुर विकास प्राधिकरण नियमानुसार कार्रवाई करेगा। इस संबंध में नगर पालिक निगम को पूर्व में भी पत्र लिखे गए हैं। रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षव्दय श्री सूर्यमणि मिश्रा व श्री शिव सिंह ठाकुर, संचालक मंडल के सदस्य श्री राजेन्द्र पप्पू बंजारे और श्री हिरेन्द्र देवांगन ने आज देवेन्द्रनगर व्यावासायिक योजनाओं में अनियमित निर्माण और कब्जे की मिल रही शिकायतों के कारण दौरा किया।

अवलोकन के दौरान यह पाया गया कि देवेन्द्रनगर कमर्शियल कॉम्पलेक्स के 33 भूखंडों के क्षेत्र में कई नई दुकानों का निर्माण आवंटितियों व्दारा किया जा रहा  है। इसमें नगर तथा ग्राम निवेश व्दारा कुछ समय पहले एक जांच के बाद छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 में उल्लेखनुसार किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य रोके जाने को कहा था। इन भूखंडों पर कार्यालय राज्य आर्थिक अपराध में की गई एक शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। आरडीए के अधिकारियों ने पदाधिकारियों को बताया कि प्राधिकरण व्दारा निर्माण कार्यों को रोकने हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम एवं जोन क्रमांक 3 के कार्यालय को इस संबंध में पहले 3 अक्टूबर 2020, 25 अक्टूबर 2021 तथा 23 फरवरी 2022 को पत्र लिखे गए हैं उस पर कार्रवाई अपेक्षित हैं। इसके बाद पदाधिकारियों ने होलसेल क्लॉथ मार्केट का दौरा किया। वहां विद्युत ट्रांसफार्मर के पीछे किराये पर दी गई एक भूमि पर आवेदक व्दारा पक्का निर्माण काफी समय से बिजनेस किया जा रहा है। दुकानदार से पूछताछ करने के बाद पदाधिकारियों ने उस दुकानदार को नोटिस दिए जाने का निर्देश दिया।

इसके बाद महालक्ष्मी मार्केट में खुली भूमि पर पूर्व में एसोसियेशन व्दारा पानी की टंकी बनाए जाने के स्थल को देखा। यहां पूर्व में तोड़े गए अधूरे ढांचें के नीचे अस्थायी रुप से चल रही चाय-पान की दुकानों को सुरक्षा की दृष्टि से हटाने के लिए कहा गया। आज इस दौरे में प्राधिकरण के अधीक्षण अभियंता श्री अनिल गुप्ता, कार्यपालन अभियंता श्री आर.के.जैन उपस्थित थे।

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