छत्तीसगगढ़ के सभी जिलों में राहत के साथ लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ा…

बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की समय सीमा को लॉक डाउन से नागरिकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश को दो वर्गों में बांटकर लॉक डाउन को 15 मई तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार की मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में 15 मई तक पाबंदियों को जारी रखने का फैसला किया गया। सभी कलेक्टरों को इस बारे में निर्देश भेज दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से गंभीर हुए हालात धीरे-धीरे सुधरते अब दिख रहे हैं और इसकी मुख्य वजह लॉकडाउन ही है। ऐसे में इस स्थिति को और बेहतर बनाए रखने के लिए 15 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए।

उधर अधिकारियों को जारी एक निर्देश में यह भी कहा गया है कि बस्तर संभाग को अधिक सजग रहने की जरूरत है। आंध्रप्रदेश में एक नया वायरस स्ट्रेन पाया गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह काफी घातक है और बस्तर में फैल सकता है। लिहाजा, वहां सीमावर्ती नियंत्रण को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। सीमा पर चेकिंग और टेस्टिंग में सुधार करना चाहिए और लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए।

निर्देश में यह भी कहा गया है कि रायपुर और दुर्ग सिर्फ दो जिलो में जहां कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, वहां भी लॉकडाउन को 15 मई तक बढ़ाना चाहिए, लेकिन वहां अधिक छूट दी जा सकती है। इसमें किराना दुकानों, कृषि उपयोग के लिए खाद, कीटनाशक दवा और उपकरण बेचने वाली दुकानें और आटा चक्की पाबंदियों से मुक्त रहेंगी। रायपुर और दुर्ग जिले में स्टेशनरी की दुकानों के साथ-साथ कंस्ट्रक्शन को भी मंजूरी मिल सकती है। हालांकि, बाकी जिलों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

  • किराना दुकानें खुल सकती हैं ,मॉल और सुपरमार्केट में नहीं
  • बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें गोदाम खोलना। उर्वरक ट्रकों की आवाजाही।
  • बैंकों और डाकघरों को 50% जनशक्ति के साथ खोलने के लिए – केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए।
  • डाक , डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं)
  • इलेक्ट्रीशियन,प्लंबर, एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं मरम्मत के लिए। इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें।
  • एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी
  • पेट्रोल पंप ,गैस एजेंसियां ​​,आटा  चाकी,
  • रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, टोकन प्रणाली (50% कर्मचारियों के साथ )।
  • केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है।
  • फल और सब्जी के ठेले, फेरे करते हुए।
  • पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पीएंडआरडी , आरईएस ,मनरेगा, आदि से संबंधित।
  • रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा , केवल अस्पताल, दवा की दुकानें, पालतू पशुओं की फीडिंग, पेट्रोल पंप, होम डिलीवरी आइटम और सेवाएं, रविवार को अनुमति दी जाएंगी।
  •  सुबह अपने समय से शाम 5.00 बजे तक कारोबार करने की अनुमति दी गई है।
  • शाम 5.00 बजे के बाद सिर्फ पेट्रोल पंप और दवा दुकानों का संचालन होगा।
    माल, माल और गोदामों के लिए अनुमत लोडिंग अनलोडिंग समय रात में, रात 11.00 बजे से सुबह 5.00 बजे के बीच जारी रहेगा।
  • सभी 28 जिलों में मैरिज हॉल, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, धार्मिक स्थल, कोचिंग क्लासेस, स्कूल और कॉलेज  पान और सिगरेट की तलब, शराब की दुकानें, टूरिस्ट स्पॉट्स जंगल सफारी, बारनवापारा, सभी रिसॉर्ट्स आदि बंद रहेंगे, मोबाइल भोजनालयों, नाई की दुकानें, पार्क,जिम, सभी प्रकार के विधानसभा, सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रम नहीं खोले जाएंगे।

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