अवैध राखड़ डंपिंग का मामला : आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड को 89 लाख का जुर्माना

सक्ती/ जांजगीर चांपा / मनोज यादव

सक्ती- जांजगीर-चांपा जिले के मालखरौदा विकासखंड के विभिन्न स्थानों पर बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के ही अवैध रूप से राखड डंप होने की शिकायतें प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी

राजस्व शक्ति रैना जमील ने मालखरौदा तहसीलदार को उपरोक्त पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए थे, जिस पर मालखरौदा तहसीलदार द्वारा अवैध रूप से डंप किए गए सभी प्लाटों की मौका पर जांच की गई, तथा जांच उपरांत किसी भी प्रकार के ठोस दस्तावेज ना पाए जाने पर एसडीएम शक्ति को अपना प्रतिवेदन दिया था, जिस पर एसडीएम शक्ति रैना जमील ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर को पत्र प्रेषित करते पत्र क्रमांक- 2711, 2716, 2718, 2720 दिनांक- 28 दिसंबर 2021 के संदर्भ में आक्यूपायर– आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड ग्राम- उच्चपिंडा तहसील- डभरा, जिला- जांजगीर चांपा को निर्देशित करते हुए कहा है कि उपरोक्त शिकायत के संबंध में हल्का पटवारी, ग्राम पंचायत सरपंच एवं ग्राम के अन्य ग्राम वासियों द्वारा दिनांक 21 दिसंबर 2021 को ग्राम पंचायत सारसकेला, तहसील- मालखरौदा जिला- जांजगीर चांपा, दिनांक- 23 दिसंबर 2021 को ग्राम- पंचायत कटारी, पोता, सुकलीपाली चंदेलाडीह, तहसील- मालखरौदा जिला- जांजगीर चांपा एवं दिनांक 24 दिसंबर 2021 को ग्राम पंचायत- चरोदी तहसील-मालखरौदा का निरीक्षण किया गया, साथ ही इस कार्यालय द्वारा भी उक्त स्थलों का दिनांक 5 जनवरी 2022 को निरीक्षण किया गया,निरीक्षण के दौरान उक्त स्थलों पर आपके उद्योग द्वारा फ्लाई ऐश की अवैध डंपिंग किया जाना पाया गया, साथ ही उक्त स्थलों पर आपके उद्योग से जनित फ्लाई ऐश से भरे हुए ट्रक भी पाए गए जो कि यह स्पष्ट करता है कि उद्योग द्वारा फ्लाई ऐश की अवैध डंपिंग की जा रही है, उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण ओए नंबर 606/2018 दिनांक 16/01/ 2019 एवं दिनांक 30/4 /2019 एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार आपके उद्योग पर निम्नानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है.

जिसके अंतर्गत मालखरौदा विकासखंड के विभिन्न स्थलों पर अवैध डंपिंग होने पर ₹8940000/- नवासी लाख चालीस हजार रुपये की राशि अधिरोपित की गई है,तथा पर्यावरण मंडल ने उपरोक्त उद्योग को पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं ,साथ ही निर्धारित समय सीमा में उद्योग द्वारा उक्त राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संबंधित उद्योग के विरुद्ध जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उत्पादन बंद एवं विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई किए जाने की भी बात कही है, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर के क्षेत्रीय अधिकारी ने 5 जनवरी 2022 को अपने पत्र क्रमांक- 2073/2022 के अनुसार उपरोक्त सूचना सदस्य एवं सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावरण भवन नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर- 19, अटल नगर,नया रायपुर जिला- रायपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शक्ति को भी प्रेषित किया है.

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