भोपाल, 19 मार्च । Ram Navami Bhopal : भोपाल नगर निगम ने रामनवमी और अन्य पर्वों को लेकर मांस विक्रय को लेकर सख्त आदेश जारी किया है। नगर निगम की सीमा के अंदर आने वाले दुकानदारों के लिए यह साफ कर दिया गया है कि चार खास पर्वों के दिन मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
दुकान इन दिनों मांस बेचती हुई पाई जाती
Ram Navami Bhopal : यदि कोई भी दुकान इन दिनों मांस बेचती हुई पाई जाती है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और पुलिस कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने विशेष रूप से यह बताया है कि चेटीचंड (सिंधी समाज का सबसे बड़ा और प्रमुख त्योहार) , रामनवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती के अवसर पर निगम की सीमा के अंदर मांस की सभी दुकानें बंद रहेंगी।
चेटीचंड के अवसर पर सभी मांस विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी
Ram Navami Bhopal : ये आदेश धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के पर्वों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सभी दुकानदारों के लिए समान रूप से लागू होगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चेटीचंड के अवसर पर यानी 20 मार्च 2026 को भोपाल नगर निगम की सीमा के भीतर स्थित सभी मांस विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी।
नगर निगम की ओर से लाइसेंस रद्द किया जाएगा
Ram Navami Bhopal : इसके बाद 27 मार्च को रामनवमी, 31 मार्च को महावीर जयंती और 1 मई को बुद्ध जयंती के दिन भी यही नियम लागू होगा। इन दिनों कोई भी दुकानदार यदि मांस बेचते हुए पकड़ा गया, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह उसी पर होगी। इसके साथ ही नगर निगम की ओर से उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और पुलिस द्वारा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सभी दुकानदारों और नागरिकों से अपील
Ram Navami Bhopal : निगम की जनसंपर्क शाखा ने सभी दुकानदारों और नागरिकों से अपील की है कि वे इन आदेशों का पालन करें और इन दिनों मांस विक्रय से बचें। इस आदेश के तहत प्रशासन यह भी सुनिश्चित करेगा कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। मांस विक्रेताओं को सलाह दी गई है कि वे पहले से ही अपने स्टॉक और व्यापार की योजना इन चार पर्वों के अनुसार बना लें, ताकि उन्हें किसी तरह की कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े। (आईएएनएस)
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