जांजगीर-चांपा । PIL Accident Now : जांजगीर-चांपा जिले में स्थित प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड (PIL) के प्लांट में हुए एक भीषण हादसे के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। इस हादसे में अब तक दो कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 अन्य अभी भी अस्पताल में इलाजरत हैं। पुलिस ने लापरवाही बरतने के आरोप में प्लांट के दो वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देश पर की गई गहन जांच में पाया गया कि यह दुर्घटना प्लांट में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन न करने के कारण हुई थी।
हादसे की जांच
PIL Accident Now : यह हादसा 12 अप्रैल, 2025 को हुआ था। प्लांट के इंडक्शन फर्नेस डिवीजन में काम के दौरान, फर्नेस नंबर 8 से गर्म धातु (मोल्टन मेटल) बाहर आ गई, जिसकी चपेट में आकर कुल 13 श्रमिक बुरी तरह झुलस गए थे।
पुलिस की जांच के अनुसार, 12 अप्रैल को सुबह 6 बजे फर्नेस में कच्चा माल डाला गया था। सुबह 8 बजे एक बिजली की केबल खराब होने से फर्नेस का हीटिंग सिस्टम बाधित हो गया। दोपहर 3:30 बजे केबल की मरम्मत के बाद फर्नेस को दोबारा चालू किया गया।
फर्नेस के अंदर से गर्म धातु और गैस तेज़ी से बाहर निकली, जिससे यह दुर्घटना हुई
PIL Accident Now : हीटिंग रुकने के कारण फर्नेस की ऊपरी सतह पर गर्म धातु और स्लैग जम गया था। जब श्रमिक इसे लोहे की रॉड से तोड़ रहे थे, तभी फर्नेस के अंदर से गर्म धातु और गैस तेज़ी से बाहर निकली, जिससे यह दुर्घटना हुई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि प्लांट के अधिकारी कारखाना अधिभोगी संजय जैन और कारखाना प्रबंधक उदय सिंह ने ज्वलनशील पदार्थ और मशीनरी से जुड़े काम के दौरान लापरवाही बरती और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की।
PIL Accident Now : हैदराबाद के अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु
हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए कर्मचारियों को रायपुर और भिलाई के अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। इनमें से तीन को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के अपोलो अस्पताल भेजा गया था। मैनेजर अनूप कुमार चतुर्वेदी की हैदराबाद के अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। सुरेश कुमार चंद्रा की भिलाई के अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हुई। अन्य 11 घायल कर्मचारी अभी भी विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत हैं।
PIL Accident Now : लापरवाही के आरोप में दोनों अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई
लापरवाही के आरोप में दोनों अधिकारियों, संजय जैन और उदय सिंह, के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 287, 289, और 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को 16 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया गया।
PIL Accident Now : प्लांट पर लगा जुर्माना
घटना के बाद, कारखाना निरीक्षक (स्वास्थ्य और सुरक्षा) ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्लांट की घोर लापरवाही पाए जाने पर प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड (PIL) पर 8 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में आगे की विवेचना जारी है।