Saturday, May 18, 2024
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Omicron का दिल्‍ली में सामने आया दूसरा केस, जिम्बाब्वे से लौटा है शख्‍स

नई दिल्‍ली,

देश की राजधानी दिल्‍ली में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) का दूसरा मामला सामने आया है. दिल्‍ली सरकार (Delhi Government) के मुताबिक, ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुका था और वह जिम्बाब्वे से आ रहा था. उसने दक्षिण अफ्रीका की भी यात्रा की थी.

इससे पहले दिल्‍ली में कोरोना के नए वेरिएंट का जो केस मिला था वह तंजानिया की यात्रा से लौटा था. वहीं, इस समय ओमिक्रॉन के दोनों मरीज दिल्‍ली के एलएनजेपी अस्‍पताल (LNJP Hospital) में भर्ती हैं. दिल्ली सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट वाले मरीजों के लिए अलग वार्ड बना रखा है

इसके साथ देश में ओमिक्रॉन के अब तक 27 मामले सामने आ चुके हैं. महाराष्ट्र में 11, राजस्थान में नौ, गुजरात में तीन, कर्नाटक और दिल्ली में दो-दो व्यक्तियों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है. बता दें कि 24 नवंबर तक केवल दो देशों ने ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए थे, लेकिन अब 59 देशों में ओमिक्रॉन के मामले दर्ज हो चुके हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को ‘चिंता का विषय’ श्रेणी में रखा है और लोगों को इससे सतर्क रहने की चेतावनी दी है.

दिल्‍ली सरकार हुई सख्‍त

दिल्‍ली सरकार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मरीज और 17 कोरोना पॉज‍िट‍िव मामले सामने आने के बाद सख्‍त रूख अख्‍त‍ियार कर रही है. द‍िल्‍ली के चीफ सेक्रेटरी व‍िजय कुमार देव की ओर से न‍ियमों का सख्‍ती से पालन कराने को आदेश जारी कर दिए गए हैं. इस संबंध में द‍िल्‍ली सरकार के सभी राजस्‍व ज‍िला उपायुक्‍तों, ज‍िला पुल‍िस उपायुक्‍तों और अन्‍य संबंध‍ित व‍िभागीय अध‍िकार‍ियों को आदेश द‍िए गए हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना बचाव को लेकर उप-राज्यपाल (LG Anil Baijal) के निर्देश पर गत 30 नवंबर को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा जारी किए गए आदेश को सख्ती से पालन कराया जाए.

केंद्र के अनुसार, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल को ‘जोखिम वाले देशों’ की सूची में शामिल किया गया है. नए नियमों के अनुसार, ‘जोखिम वाले देशों’ से आने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर जांच कराना अनिवार्य है और उन्हें परिणाम आने के बाद ही हवाई अड्डे से जाने की अनुमति होगी. इसके अलावा अन्य देशों से आने वाले दो प्रतिशत यात्रियों की जांच की जाएगी और इस जांच के लिए किसी भी यात्री के नमूने लिए जा सकते हैं.

कोरोना वायरस: कितनी दूरी रखना है जरूरी

इस आदेश में राजधानी के सभी मॉल्स, मार्केट, मार्केट कांप्लेक्स, साप्ताहिक बाजार, दुकान, रेस्टोरेंट व बार, बस अड्डों पर नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है. इसी तरह से रेलवे प्लेटफार्म, स्टेशन, पार्क, जिम, स्पा, सिनेमाहाल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हाल व धार्मिक स्थलों आदि पर भी कोरोना से बचाव संबंधी सभी प्रकार के नियम का कड़ाई से पालन कराने की बात कही गई है.

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