मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी : 3 दिसंबर को प्रातः 08 बजे से प्रारंभ होगी मतगणना

मुख्य निर्वाचन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी : 3 दिसंबर को प्रातः 08 बजे से प्रारंभ होगी मतगणना

रायपुर |  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी । उन्होनें कहा कि विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु समस्त 90 विधानसभा क्षेत्रों में दिनांक 3 दिसंबर 2023 प्रातः 08 बजे से मतगणना होगी। 90 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना हेतु 90 रिटर्निंग अधिकारी, 416 सहायक रिटर्निंग अधिकारी, 4596 गणनाकमीं एवं 1698 माईक्रो-ऑब्जर्वर नियुक्त किये गये हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 90 काउंटिंग ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं।

प्रत्येक हॉल में मतगणना हेतु 07-07 के कुल 14 टेबल+रिटर्निंग अधिकारी मेज सहित डाक मतपत्रों की गणना की मेज होगी। (21 टेबल की स्वीकृति 06 विधानसभा- पंडरिया, कवर्धा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कसडोल एवं भरतपुर-सोनहत में प्राप्त हुई है)

प्रत्येक मतगणना हॉल में अभ्यर्थियों / गणना एजेंटों तथा रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर तथा गणना में लगे कर्मचारियों के लिए अलग-अलग पृथक प्रवेश द्वार होंगे।

सभी अभ्यर्थियों, गणना एजेंटों एवं उनके निर्वाचक एजेंटो को पहचान पत्र जारी किये गये हैं। सभी से अनुरोध है कि अपने परिचय पत्र के साथ ही मतगणना हॉल में प्रातः 07 बजे तक प्रवेश करें ताकि असुविधा न हो।

मतगणना परिसर में मीडिया सेन्टर और कम्युनिकेशन सेन्टर में मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति रहेगी, लेकिन मतगणना हॉल में मोबाईल फोन ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।

मतगणना केन्द्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां प्रत्येक स्तर पर पहचान पत्र की जांच उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा। मतगणना केन्द्रों के पहले और बाहरी स्तर पर जिला पुलिस बल की तैनाती होगी, जहां से 100 मीटर का क्षेत्र पैदल यात्री क्षेत्र (Pedestrian Zone) होगा। मतगणना परिसर में प्रवेश के लिए 01 प्रवेश द्वार की विधिवत बैरिकेडिंग की जाएगी। किसी भी वाहन को पैदल यात्री क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रवेशकर्ताओं की पहचान की जांच करने के लिए 01 वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त स्थानीय पुलिस बल की व्यवस्था होगी। ECI या DEO द्वारा जारी किए गए फोटो आईडी कार्ड वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

दूसरे स्तर में राज्य सशस्त्र बल की तैनाती होगी। प्रवेश के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति की पहचान पत्र के आधार पर जांच व तलाशी की जाएगी, ताकि कोई भी मोबाईल और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ प्रवेश न करें।

तीसरे स्तर में मतगणना हॉल के दरवाजे में केन्द्रीय पुलिस बल (CAPF) मौजूद रहेगा। इस स्तर पर भी सभी की तलाशी ली जाएगी, ताकि कोई भी मोबाईल और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ प्रवेश न करें।

प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मीडिया केन्द्र स्थापित किया जाएगा, जहां एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो समय-समय पर मतगणना हॉलों का अवलोकन करने के लिए एक निश्चित सीमा तक छोटी-छोटी संख्या में मीडिया समूहों को ले जायेंगे। मीडिया केन्द्र में स्थापित लैंडलाईन फोन को उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। वह स्थान जहां तक मतगणना हॉल में मीडिया को प्रवेश की अनुमति होगी, उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चिन्हांकित किया जावेगा और सभी संबंधितों को अवगत कराया जाएगा।

मतगणना हॉल में केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को ही अंदर जाने की अनुमति दी जा सकती है।

1. रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी

2. मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक एवं माईक्रो आब्जर्वर

3. निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति एवं आब्जर्वर

4. निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक

5. अभ्यर्थी, उनका निर्वाचन अभिकर्ता तथा गणना अभिकर्ता

• आयोग के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार केन्द्र तथा राज्यों के मंत्री, राज्यमंत्री तथा उपमंत्री, नगर निगम के मेयर, नगर पंचायत/नगर पालिका के अध्यक्ष, जिला / जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं अन्य सुरक्षा प्राप्त कर्मियों को गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किये जाने की अनुमति नहीं होगी।

• मतगणना हॉल में किसी भी सुरक्षाकर्मी को रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बिना अन्दर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना केन्द्रों पर अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ताओं के लिए बैठक व्यवस्था का क्रम निम्नानुसार होगा :-

1. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता।

2. मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता।

3. अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र में अपने आरक्षित प्रतीकों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।

4. पंजीकृत-अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता ।

5. निर्दलीय अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता ।

किसी भी गणना अभिकर्ता को हॉल में अपने मेज से अन्य मेज पर जाने की अनुमति नहीं होगी।

• मतगणना एवं सारणीकरण की समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी ।

• मतगणना हॉल में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, गुटखा, सिगरेट के साथ प्रवेश करने

की अनुमति नहीं होगी।

• प्रत्येक गणना अभिकर्ता मतगणना के दिन अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता को मतदान दिवस के दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिये गये प्रारूप 17C के भाग-एक को लेकर आएंगे।

मतगणना की शुरुआत :-

• मतदान की गोपनीयता चनाये रखने संवधी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधानों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया जायेगा।

मतगणना समस्त विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी ।

• मतगणना हॉल में प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम डाक मतपत्र की गणना प्रारंभ की जावेगी।

• डाक मतपत्र की गिनती प्रारंभ होने के 30 मिनट उपरांत EVMs में दर्ज मतों की गिनती प्रारंभ की जावेगी।

• विधानसभा क्षेत्रों में EVMs में डाले गये मतों की प्रत्येक चरण में 14 टेबल पर गणना होगी। (21 टेबल की स्वीकृति 06 विधानसभा- पंडरिया, कवर्धा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कसडोल एवं भरतपुर-सोनहत)

• मतगणना हॉल में मतगणना के दौरान अनुशासन एवं गरिमा बनाई रखी जायेगी। रिटर्निंग ऑफिसर किसी को भी जो रिटर्निंग ऑफिसर के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है, उसे मतगणना हॉल से बाहर भेज सकता है।

• मतगणना पर्यवेक्षक EVM के कन्ट्रोल यूनिट पर परिणाम वाले बटन को दबाने के समय सभी अभ्यर्थियों / गणना अभिकर्ता को कन्ट्रोल यूनिट का डिस्प्ले पैनल दिखायेगा ताकि वे कन्ट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये मतों को नोट कर सके।

• प्रत्येक गणना अभिकर्ता को प्रारूप 17C का भाग 2 मतगणना के प्रत्येक चरण में दिया जायेगा एवं उसकी पावती ली जायेगी।

• यदि किसी गणना अभिकर्ता की इच्छा परिणाम को EVM पर एक या एक से अधिक बार दिखाये जाने की हो तो ऐसा मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा गणना अभिकर्ताओं की संतुष्टि के लिए किया जाएगा।

• रैंडम रूप से चयनित 05 मतदान केन्द्रों की VVPAT कागज की पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन ईवीएम में दर्ज मतों की गणना के अंतिम चरण के पूरा होने के बाद होगा। मतदान केन्द्रों का चयन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ड्रॉ के माध्यम से प्रेक्षक, अभ्यर्थियों / अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किया जाएगा।

• रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों की मतगणना उपरांत प्रेक्षक की अनुमति उपरांत परिणामों की विवरणी तैयार करने के उपरांत परिणाम की घोषणा करेगा एवं निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here