नई दिल्ली,
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने टैक्सपेयर्स को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा है. सीबीआईसी ने कहा है कि फरवरी के लिए जीएसटी रिटर्न रविवार को नियत तारीख तक फाइल कर दें. एक सोशल मीडिया पोस्ट में, इसने नॉन-रेसिडेंट जीएसटी टैक्सपेयर्स को फिर से इस बारे में याद दिलाया है. इसमें कहा गया है कि मंथली GSTR-5 रिटर्न दाखिल कर दें, देर से फाइल करने पर लेट फीस और इंटरेस्ट देना पड़ेगा.
टैक्स कंप्लायंस में सुधार के लिए सीबीआईसी ने जीएसटी पेयर्स के अलावा दूसरे लोगों को भी इस बारे में याद दिलाया. जिन्होंने क्वाटरली रिटर्न फाइलिंग स्कीम साइन किया था उन्हें भी GSTR 3B में अपना मासिक रिटर्न फॉर्म दाखिल करने के लिए रविवार तक का वक्त दिया गया है.
ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल (ओआईडीएआर) सेवा सप्लायर्स को फिर से याद दिलाते हुए सीबीआईसी ने कहा कि “फरवरी, 2022 महीने के लिए मासिक GSTR-5A रिटर्न दाखिल करने की तारीख 20 मार्च है.”
Attention Non-Resident GST Taxpayers!
Due date for filing monthly GSTR-5 Return for the month of February, 2022 is March 20, 2022. pic.twitter.com/gw9FRVBtjm
— CBIC (@cbic_india) March 19, 2022
टैक्सपेयर्स को दी ये सलाह
केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर अथॉरिटी ने याद दिलाया है कि “धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना आपको परेशानी में डाल सकता है.” इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित अनियमितताओं के लिए फर्जी चालानों को लेकर भी सीबीआईसी एक्शन ले रहा है. इससे रेवेन्यू कलेक्शन में बेहतर कॉर्डिनेशन को लेकर भी मदद मिल रही है. इस कदम से हाल के महीने में राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने में सफलता मिली है.
आपको बता दें कि फरवरी 2022 के महीने का राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 18 प्रतिशत अधिक था. वहीं यह राजस्व 2020 में मिले जीएसटी से 26 प्रतिशत अधिक है.