नई दिल्ली,
अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में विशेष अदालत ने 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 28 अन्य को बरी कर दिया था। गौरतलब है कि 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट के अंदर हुए सिलसिलेवार विस्फोटों में 56 लोग मारे गये थे और 200 से अधिक लोग घायल हो गये थे।
सबसे ज्यादा लोगों को फांसी की सजा
अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों को किसी गुनाह में फांसी की सजा हुई है। इससे पहले राजीव गांधी हत्या केस में लोअर कोर्ट ने 26 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी
Ahmedabad serial blasts were a huge challenge to Gujarat Police, but our technical network & human intelligence was very strong… Around 350 police officials were a part of the probe, with continuous guidance of the govt: RV Asari, Joint Commissioner of Police, Ahmedabad pic.twitter.com/fDXGoIIXMi
— ANI (@ANI) February 18, 2022
दिसंबर 2009 में शुरू हुई थी मामले की सुनवाई
अहमदाबाद में हुए धमाकों के तार प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम)से जुड़े हुए थे और दिसंबर 2009 में कुल 78 लोगों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी। बाद में एक आरोपी के सरकारी गवाह बन जाने के बाद कुल अभियुक्तों की संख्या 77 रह गई। ब्लास्ट के बाद पुलिस ने दावा किया था कि इंडियन मुजाहिदीन और, प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के कट्टरपंथी धड़े से जुड़े लोग इन धमाकों में शामिल हैं।
गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए ब्लास्ट
पुलिस ने आरोप लगाया था कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने गोधरा की घटना के बाद 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों का बदला लेने के लिए इन धमाकों की योजना बनाई। इन दंगों में अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोगों की मौत हुई थी। अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार धमाकों के बाद पुलिस को सूरत के विभिन्न इलाकों में बम मिले थे जिसके बाद अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत द्वारा सभी 35 प्राथमिकियों को एक साथ मिलाने के बाद मामले की सुनवाई हुई।