नई दिल्ली, 16 दिसंबर । National Herald Case : नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेतृत्व को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। इस फैसले से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत सात आरोपियों को तत्काल राहत मिली है, हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि ईडी चाहे तो इस मामले में आगे जांच जारी रख सकती है।
फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत
National Herald Case : ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया था। एजेंसी का आरोप है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को गलत तरीके से हड़पा गया। इसमें फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। वहीं, कांग्रेस ने इस पूरे मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है।
सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है
National Herald Case : कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। दूसरी ओर, ईडी का दावा है कि यह गंभीर आर्थिक अपराध का मामला है और जांच पूरी तरह तथ्यों और सबूतों के आधार पर की जा रही है। इस मामले से जुड़ा एक और अहम घटनाक्रम दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज नई एफआईआर से संबंधित है।
कोर्ट ने एफआईआर की कॉपी देने की याचिका खारिज
National Herald Case : नेशनल हेराल्ड केस में ईओडब्ल्यू ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ 3 अक्टूबर को एक नई एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद आरोपियों की ओर से एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर की कॉपी देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने एफआईआर की कॉपी देने की याचिका खारिज
National Herald Case : कोर्ट ने साफ कहा कि आरोपियों को एफआईआर की जानकारी दी जा सकती है, लेकिन उसकी कॉपी नहीं दी जाएगी। इस मामले में सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें एफआईआर की कॉपी देने का निर्देश दिया गया था। इससे पहले सोमवार को दिल्ली पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई थी। (आईएएनएस)
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