उपराष्ट्रपति चुनाव: राधाकृष्णन या सुदर्शन, कौन होगा नया उपराष्ट्रपति ? कहां कब और कैसे होगी वोटिंग, जानें प्रक्रिया और नियम

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Vice President Election
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नई दिल्ली, 8 सितंबर 2025 । Vice President Election: देश में 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 17वां मतदान 9 सितंबर (मंगलवार) को होगा। इस बार एनडीए की ओर से सी.पी. राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं, जबकि विपक्षी INDIA गठबंधन ने पी. सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। यह चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से अचानक इस्तीफा दे दिया था।

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Vice President Election: कहां और कब होगी वोटिंग?

राज्यसभा महासचिव पी.सी. मोदी को इस चुनाव का रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

  • मतदान संसद भवन के कमरा नंबर F-101 (वसुधा) में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।
  • मतदान समाप्त होते ही शाम 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और उसी रात विजेता की घोषणा कर दी जाएगी।

कौन-कौन डाल सकता है वोट?

Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं:

  • लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य
  • राज्यसभा के नामित सदस्य भी वोट डाल सकते हैं

इस बार कुल 781 सांसद मतदान करेंगे (लोकसभा की 1 सीट और राज्यसभा की 6 सीटें रिक्त हैं)।

मतदान की प्रक्रिया

  • वोटिंग गुप्त मतपत्र और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम (STVS) के जरिए होती है।
  • मतपत्र सफेद रंग के होते हैं, जिन पर उम्मीदवारों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में दर्ज रहते हैं।
  • सांसद अपनी प्राथमिकता (1, 2, 3…) अंकित करते हैं।
  • मतदान व्यक्तिगत रूप से करना अनिवार्य है, डाक से मतदान केवल प्रिवेंटिव डिटेंशन (जैसे जेल में बंद सांसद) की स्थिति में संभव है। Vice President Election:

वोटों की गिनती कैसे होती है?

  • पहले वैध मतों की छंटनी की जाती है। Vice President Election:
  • फिर पहली प्राथमिकता वाले वोटों की गिनती होती है।
  • यदि किसी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट मिल जाते हैं, तो वह विजयी घोषित होता है।
  • अगर कोई भी उम्मीदवार बहुमत नहीं पाता, तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और उसके वोट दूसरी प्राथमिकता के आधार पर शेष उम्मीदवारों में बांटे जाते हैं।
  • यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक बहुमत हासिल न हो जाए।

क्यों है मतदान खास?

  • राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े जाते।
  • किसी पार्टी का व्हिप लागू नहीं होता, सांसद अपनी इच्छा से वोट डाल सकते हैं।
  • दल-बदल विरोधी कानून यहां लागू नहीं होता। Vice President Election:
  • यदि किसी उम्मीदवार को छठे हिस्से से कम वैध मत मिलते हैं, तो उसकी 15,000 की जमानत जब्त हो जाती है।
  • सुप्रीम कोर्ट में चुनाव नतीजों को 30 दिन के भीतर चुनौती दी जा सकती है।

उपराष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं

  • उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और इसके लिए उन्हें मासिक 4 लाख रुपये वेतन मिलता है।
  • आधिकारिक आवास, यात्रा भत्ता, मुफ्त हवाई और रेल यात्रा, टेलीफोन और मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं।
  • सुरक्षा और व्यक्तिगत स्टाफ की पूरी व्यवस्था रहती है। Vice President Election:
  • रिटायरमेंट के बाद वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है (लगभग 2 लाख प्रतिमाह)।
  • पूर्व उपराष्ट्रपति को टाइप-8 बंगला, निजी स्टाफ, डॉक्टर, नर्स और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं।
  • निधन की स्थिति में जीवनसाथी को आजीवन टाइप-7 आवास का अधिकार प्राप्त होता है।