रायपुर
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ एस. भारतीदासन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने आज वार रूम में राजस्व, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रायपुर जिले के सभी नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे कंटेनमेंट जोन के तहत सभी नियमों का भली-भांति पालन करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, कोरोना से संबंधित बिहेवियर का पालन करें, कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कोरोना चेन को तोड?े के प्रयासों में व्यवधान उत्पन्न हो।
कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने विशेष रुप से व्यापारियों और उनके संगठनों के पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि वे केवल वहीं दुकानों को खोलें , जिन्हें छूट प्रदान की गई है। अगर कहीं बाजार में ज्यादा भीड़ होती है तो उसका दुष्परिणाम कोरोना के विरुद्ध किए जा रहे जंग में पड़ेगा। बैठक में रायपुर शहर के लिए राजस्व ,पुलिस ,नगर निगम और खाद्य विभाग की 8 संयुक्त टीम बनाई गई है। इसमें इंसीडेंट कमांडर , सीएसपी और नायब तहसीलदार और खाद विभाग के अधिकारी भी रहेंगे। यह टीम कल सुबह 6 बजे से ही सभी प्रमुख बाजारों का अवलोकन कर यह सुनिश्चित करेगी केवल छूट के अनुसार ही दुकानें ही खोली जाए साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग आदि का भी कड़ाई से पालन हो। कंटेनमेंट जोन की निदेर्शों का उल्लंघन करने वाले दुकानों पर संयुक्त टीम द्वारा मौके पर ही त्वरित कार्रवाई की जाएगी तथा ऐसे दुकानों को 30 दिनों के लिए सील करने जैसी कड़ी कार्रवाई भी उसी समय की जाएगी।
कलेक्टर ने नगर निगम और पुलिस विभाग के अधिकारियों से कहा की भी बड़े बाजारों के व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष, पदाधिकारियों से चर्चा करें और आग्रह करें कि वे कंटेनमेंट जोन के तहत दिए गए निदेर्शों का पालन करने में पूरा सहयोग करें। इसी तरह स्वयंसेवी संगठनों से भी आग्रह किया गया है कि लॉकडाउन के नियमों के पालन करने के लिए वे अपनी ओर से हर संभव मदद करें। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से बिना वजह सड़कों या मार्केट में ना घूमे ,अपने और अपने परिवार को कोरोना के संक्रमण से बचाएं। बैठक में नगर निगम के आयुक्त सौरभ कुमार भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने इस संबंध में लोगों तथा व्यापारियों को समझाइश देने की टीम तथा निदेर्शों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के इनफोर्समेंट टीम बनाकर भी कार्य करने के निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम और एपिडेमिक एक्ट के अधीन रायपुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को 17 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए पूर्ववत कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी। उसके तहत जहां अनेक गतिविधियॉ को पूर्णत: प्रतिबंधित किया है वहीं रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में शाम 5 बजे तक कुछ गतिविधियों के संचालन की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है।
 
            
