10 फीसदी आरक्षण सरकारी नौकरियों में आर्थिक आधार पर लागू 

लखनऊ
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 फीसदी आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया है। विशेष सचिव कार्मिक संजय कुमार सिंह ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र लिखकर स्थिति साफ कर दी है। 1 फरवरी 2019 के बाद भर्ती के लिए जो भी विज्ञापन जारी हुए और परीक्षा नहीं हुई, उनमें इसका लाभ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा स्थिति साफ किए जाने के बाद जो भी विज्ञापन निकाला है और उसकी परीक्षा नहीं हुई है, उसमें आर्थिक रूप से कमजोर को 10 फीसदी आरक्षण देने के संबंध में जल्द ही पत्र जारी किया जाएगा। इसी के आधार पर पात्रों को आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। 

शासनादेश में क्‍या कहा गया? शासनादेश में कहा गया कि यूपी सरकार की लोक सेवा वाले पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था एक फरवरी 2019 या इसके बाद अधिसूचित यानी विज्ञापित होने वाली रिक्तियों पर प्रभावी होगी। इसके लागू होने से पहले शुरू हो चुकी चयन प्रक्रिया पर लाभ नहीं दिया जाएगा।
 

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