बोकारो में दुष्कर्म के मामले में दो भाई को 20 साल का सश्रम कारावास

बोकारो
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बोकार | बड़ी खबर झारखंड में बोकारो जिले की एक अदालत ने शनिवार को बलात्कार के दोषी एक आर्मी जवान और उसके भाई को 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) योगेश कुमार सिंह की अदालत ने मामले में दोनाे पक्षों की दलीले सुनने के बाद आरोपियों को 22 जनवरी को दोषी पाया था.

भारतीय सेना के जवान और उसके भाई को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों दोषियों को 20000 रुपये जुर्माना भी लगाया है. 3 जून 2019 को घटना हुई थी.

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बताया जा रहा है कि दुष्कर्म के आरोप में भारतीय सेना के जवान और उसके भाई को 20 वर्ष सश्रम कारावास की आज सजा सुनाई गई है . अपर सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद सेना के जवान रवि गगराई और सूरज गगराई को 20-20 साल की सश्रम कारावास की सजा और₹20000 जुर्माना देने की सजा सुनाई है. घटना तीन जून 2019 की है. आरोपी रवि गगराई खरसावां का रहने वाला है.

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उसने बोकारो की एक लड़की को बहला फुसला कर खरसावां ले जाकर दो दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. उसके बाद उसे अपने भाई सूरज के यहां पहुंचा दिया. उसके बाद उसके भाई सूरज ने भी लड़की के साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में पीड़िता ने थाना में मामला दर्ज कराया और इस मामले में कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाई है.

 

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