प्रशासन अकादमी: बिना अनुमति पशु पाले तो निरस्त होगा आवास आवंटन

भोपाल
प्रदेश में प्रशासनिक सेवा के अफसरों को ट्रेनिंग देने वाली नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी परिसर में संचालक के निर्देश पर जारी एक अनोखा फरमान इन दिनों चर्चा का केन्द्र बन गया है। इस आदेश में कहा गया है कि अकादमी परिसर में बिना संचालक की अनुमति लिए कुत्ते-बिल्ली, तोते और अन्य पशु-पक्षियों को पाला तो ऐसे रहवासियों का आवार आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

प्रशासन अकादमी के परिसर में अस्सी से अधिक आवास बने हुए है। इन आवासों में आईएएस, एसपीएस सहित अन्य सेवाओं के अफसर और अकादमी से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी रहते है। संचालक को शिकायत मिली थी कि आवासीय परिसर में बिना अनुमति लिए लोग कुत्ते-बिल्ली और अन्य पालतू पशु-पक्षियों का पालन कर रहे है। वे अपने पालतू पशुओं को खुला छोड़ देते है।

अक्सर परिसर में बाहरी आवारा कुत्तों और परिसर में रहने वाले लोगों के कुत्तों के बीच लड़ाई होती है और इससे यहां रहने वाले अन्य आवासीय रहवासियों को दिक्कत होती है। कई बार खुले छोड़े गए पालतू कुत्ते अन्य रहवासियों को नुकसान भी पहुंचा रहे है। शिकायत के बाद जब उन पशुओं के मालिक यह कहते हुए पल्ला झाड़ लेते है कि यह कुत्ते आवारा है और उनके नहीं है।

दरअसल, प्रशासन अकादमी आवास आवंटन नियमों में यह प्रावधान है कि आवासगृह और अकादमी परिसर में पशुपालन अथवा पक्षीपालन वर्जित है। पालतू पशु-पक्षियों को पालने के लिए संचालक की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।  अकादमी के सभी रहवासियों को प्रशासन अकादमी के प्रभारी अधिकारी संपदा की ओर से पत्र जारी कर कहा गया है कि अकादमी में रहने के दौरान आवास आवंटन नियमों का पालन अनिवार्यत: करे।  ऐसा नहीं करने वालों के आवास आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

प्रशासन अकादमी के आवास आवंटन नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि परिसर के भीतर बिना अनुमति पालतू पशु-पक्षी पालन वर्जित है। कई रहवासियों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा था। इसलिए उन्हें नियमों का स्मरण कराया गया है।
सोनाली वायंगणकर, संचालक प्रशासन अकादमी

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