प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित

रायपुर,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2022 अंतर्गत कृषकों को फसल बीमा आवरण में शामिल करने की अंतिम तिथि 31 जूलाई निर्धारित की गई  है। कृषि विभाग रायपुर के उपसंचालक ने बताया की कृषक भाईयों से अनुरोध है कि अंतिम तिथि 31 जूलाई के पूर्व अधिसूचित फसल धान (सिंचित एवं असिंचित) के लिए फसल बीमा कराने हेतु बीमा कंपनी के अधिकारी एवं कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारीयों के माध्यम से फसल बीमा के निर्धारित प्रपत्र में फार्म भर कर बी-1 नकल की फोटो कॉपी, स्व-हस्ताक्षर युक्त फसल बोआई प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक की फोटो कॉपी के साथ जमा कर फसल बीमा करा सकते है।
उन्होंने बताया की  फसल धान असिंचित हेतु कृषक अंश 840 रू. प्रति हेंक्ट. एवं धान सिंचित हेतु कृषक अंश 1100 रू. प्रति हेंक्ट. कृषक अंश राशि जमा कर फसल बीमा करा सकते है। फसल बीमा कराने हेतु अ़ऋणी कृषक कॉमन सर्विस सेन्टर, पोस्ट ऑफिस एवं बैंक के माध्यम से पैसा एवं फार्म जमा कर फसल बीमा करा सकते है। अधिक जानकारी के लिए बीमा कंपनी के टोल फ्री नं. 18002095959 में कॉल करके एवं फार्ममित्र ऐप डाउनलोड करके  समस्या एवं सूझाव प्राप्त कर सकते है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत कृषकों के फसल बीमा संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु  21 जुलाई से भारत सरकार द्वारा किसानों के शिकायत के निवारण हेतु पोर्टल का शूभारंभ किया गया है। कृषक बंधू टोल फ्री नं. 14447 पर कॉल कर शिकायत निवारण पोर्टल में फसल बीमा संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।

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