दिल्ली के स्पा में क्रॉस जेंडर मसाज पर लगी रोक, नए दिशानिर्देश जारी 

नई दिल्ली 
दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राजधानी में विपरीत लिंग के व्यक्ति से मालिश कराने पर पाबंदी लगाने के दिल्ली सरकार के दिशानिर्देशों का मंगलवार को स्वागत किया और उम्मीद जताई कि यह कदम सेक्स रैकेट पर लगाम लगाने में मदद करेगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को राजधानी में यौन शोषण व मानव तस्करी को रोकने के लिए स्पा और मसाज पार्लरों के संचालन के लिए नए सख्त दिशानिर्देशों को मंजूरी दी थी, जिसमें विपरीत लिंग के व्यक्ति से मालिश कराने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भी शामिल है। इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि स्पा और मसाज सेंटरों में विपरीत लिंग के व्यक्ति से मसाज कराने की अनुमति नहीं होगी। पुरुषों की मालिश के लिए पुरुष मालिशकर्ता और महिलाओं की मालिश के लिए महिला मालिशकर्ता का प्रावधान किया जाएगा।

स्पा और मसाज सेंटरों को नए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। दिशानिर्देशों के तहत इन्हें स्वास्थ्य व्यवसाय का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपने परिसरों में किसी भी तरह की यौन गतिविधियों और 18 साल से कम उम्र के लोगों को काम पर रखने पर पूरी तरह पाबंदी लगानी होगी।

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