नई दिल्ली,
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने शुक्रवार को ज़िले में 1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 सीआरपीसी लागू रखने का फैसला लिया है। गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता संशोधित आदेश जारी किए हैं। गौतमबुद्ध नगर के अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एंव व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने इस संबध में 31 मार्च को एक पत्र जारी किया है।
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, आगामी रमजान, रामनवमी, अम्बेडकर जयंती, हाई स्कूल/इंटर की परीक्षा और सामान्य विधान परिषद चुनाव 2022 आदि की तिथियों को देखते हुए ज़िले में 1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 सीआरपीसी लागू रहेगी l
Section 144 CrPC will be imposed in the district from 1st to 30th Apr, in view of upcoming festivals of Ramzan, Ram Navami, Ambedkar Jayanti and High School/Inter examinations and the dates of General Legislative Council Election 2022 etc.:Police Commissionerate Gautam Budh Nagar pic.twitter.com/Jj8SiPG3k4
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 1, 2022
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच यहां कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब व मादक पदार्थ का सेवन नहीं कर सकेगा। शादी-बारात व अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र का शौकिया प्रयोग या हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जनसामान्य को गुमराह या तनाव या वैमनस्य पैदा करने वाले ऐसे किसी प्रकार के ऑडियो/वीडियो कैसे एवं सीडी को न तो बेचेगा और न बजाएगा और न भौतिक रूप से अथवा वर्चुअल रूप से प्रदर्शित करेगा।