इंदौर अनलॉक : इंदौर में मॉल, जिम, रेस्त्रां, मंदिर खुलेंगे, शादियां भी होंगी

इंदौर
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू से लगभग हर व्यापार-व्यवसाय और बाजार को छूट दी जा रही है। मॉल, जिम, रेस्त्रां, मंदिर खुलेंगे, वहीं सिनेमागृह, प्ले जोन, फूड जोन, स्कूल- कालेज, कोचिंग संस्थान सहित भीड़-भरे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल, मेलों और प्रदर्शन के आयोजन बंद रहेंगे। हर शनिवार को लगने वाला जनता कर्फ्यू हटा लिया गया है, जबकि रविवार का जनता कर्फ्यू जारी रहेगा। शादियों के आयोजन को छूट दी गई है, लेकिन दोनों पक्षों से अधिकतम 20 लोग ही रह सकेंगे।

सभी धर्मस्थल और पूजा स्थल भी खोले जा रहे हैं, लेकिन एक समय में 4 से अधिक लोग उपस्थित नहीं रह सकेंगे। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने अनलाक को लेकर शुक्रवार देर रात यह आदेश जारी किया। आदेश के तहत जिम अपनी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाए जा सकेंगे, वहीं सैलून व्यवसायी दुकान के अंदर कुर्सियों के बीच दो गज की दूरी बनाकर काम कर सकेंगे।

आदेश के तहत सभी रेस्त्रां, फूड जोन, मिठाई, नमकीन के प्रतिष्ठान इस शर्त पर चलाए जा सकेंगे कि वहां से केवल टेक अवे या होम डिलीवरी की सुविधा ही होगी। फल और सब्जी की थोक चोइथराम मंडी और निरंजनपुर मंडी भी चालू करने की अनुमति दे दी गई है। यहां पर छह से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

किसको, कितना और कैसे खोलने की अनुमति

  • शापिंग मॉल खुल सकेंगे, लेकिन प्ले जोन, फूड जोन व सिनेमाघर बंद रहेंगे।
  • स्कूल, कालेज और कोचिंग संस्थान के व्यावसायिक कार्यालय खुल सकेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगी।
  • विवाह कार्यक्रम के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। आयोजक द्वारा केवल कार्यक्रम के पहले अतिथियों की सूची क्षेत्रीय एसडीएम को देनी आवश्यक होगी।
  • चोइथराम मंडी के बाहर ठेलों पर खेरची सामान नहीं बेचा जा सकेगा। पूरे जिले में सभी हाट-बाजार बंद रहेंगे।
  • सभी तरह के निजी कार्यालय 50 प्रतिशत स्टाफ की क्षमता पर खोले जा सकेंगे। जिम अपनी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाए जा सकेंगे।
  • सैलून व्यवसायी दुकान के अंदर कुर्सियों के बीच दो गज की दूरी बनाकर काम कर सकेंगे। सैलून के अंदर वेटिंग रूम में बैठना प्रतिबंधित रहेगा।
  • रविवार को जनता कर्फ्यू होने से केवल स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं चालू रहेंगी। सभी कार्यालय, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, फल, सब्जी का विक्रय, मंडी बंद रहेंगे।
  • शाम छह बजे के बाद सभी प्रकार के संस्थान, व्यावसायिक क्षेत्र, कार्यालय, क्लब, शोरूम आदि बंद करना अनिवार्य होगा। जिले में रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।

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