प्रयागराज ll प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में माफिया-राजनेता एवं पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी।.
जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि प्रयागराज की सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत के न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने वर्ष 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, उसके वकील सौलत हनीफ और पूर्व सभासद दिनेश पासी समेत तीन आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364-ए के तहत दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी।.
इसके अलावा इस मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। बता दें, अतीक अहमद करीब चार दशकों से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। उसके खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन यह पहला मामला है, जिसमें अतीक को सजा मिली है।
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2006 में हुआ था उमेश पाल का अपहरण
2004 में राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के एक मात्र गवाह उमेश पाल का 2006 में अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ भी शामिल था। उमेश पाल की बीती फरवरी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप भी अतीक अहमद पर है।
कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा
अतीक की पेशी के मद्देनजर कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसी को भी बिना जांच आने जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ इस केस से जुड़े लोगों को ही कोर्ट परिसर तक आने की इजाजत है। इसके अलावा पुलिस अतीक के गुर्गों पर भी कड़ी नजर रखे हुए है।
सोमवार को नैनी जेल पहुंचा था अतीक
अतीक अहमद 2019 से गुजरात की साबरमती जेल में बंद था। उसे सोमवार को सड़क के रास्ते प्रयागराज की नैनी जेल लाया, जहां उसे स्पेशल सेल में रखा गया। अतीक के बैरक की निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से सीधे लखनऊ मुख्यालय द्वारा की जा रही है। अतीक अहमद व उसके भाई को मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत पहुंचाया गया।