SC से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खां 27 महीने बाद जेल से रिहा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश देने के बाद भी सपा नेता आजम खां की जेल से रिहाई नहीं हो सकी थी, आज सुबह करीब 8.00 बजे वह जेल से बाहर आए। आजम अपने दोनों बेटों के साथ जेल से रवाना हो चुके हैं।

लखनऊ

सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खां 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए। उन्हें लेने के लिए उनके दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब आजम के साथ ही शिवपाल यादव भी सीतापुर जेल पहुंचे। सभी कागजी कार्रवाई के बाद आजम खां रिहा होकर बेटों के साथ जेल से रवाना हो गए।

अब्दुल्ला आजम बोले हमें न्याय मिला
अब्दुल्ला आजम ने सीतापुर पहुंचकर पत्रकारों से बात कर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हमें न्याय दिया। वह अपने भाई अदीब आजम के साथ सीतापुर पिता आजम खां को लेने पहुंचे हैं।

28 महीने से जेल में हैं आजम खां
सपा नेता आजम खां करीब 28 महीने से जिला कारागार में बंद हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटा अब्दुला आजम भी कारागार में निरुद्ध थे। पत्नी और बेटे को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आजम खां पर 85 से अधिक केस दर्ज हैं। एक मामले में उनको जमानत मिलना बाकी थी।

पूर्व सपा विधायक के घर में समर्थकों का हुजूम
जेल से रिहाई के बाद सपा नेता आजम खां सबसे पहले पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे। यहां समर्थकों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। समर्थकों का बड़ा हुजूम आजम के पहुंचने से पहले ही वहां मौजूद था। उनके समर्थक आजम खां जिंदाबाद और आजम तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाते नजर आए। करीब आधे घंटे रहने के बाद आजम यहां से रवाना हो गए। भीड़ के चलते उन्हें अपनी कार तक पहुंचने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ा। इस बीच मीडिया ने फिर से उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वह कुछ नहीं बोले।

आजम की रिहाई पर अखिलेश ने किया ट्वीट
आजम की रिहाई पर अखिलेश यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न आने पर कई कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि उन सभी पर विराम लगाते हुए सपा मुखिया ने ट्वीट कर आजम का स्वागत किया है। अखिलेश ने लिखा, सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक आजम खान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों-मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं!

अब्दुल्ला आजम, डॉ. तजीन के खिलाफ वारंट सशर्त वापस

अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट में तारीख पर उपस्थित नहीं होने पर विधायक अब्दुल्ला आजम और उनकी मां एवं पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा के खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट बृहस्पतिवार को कोर्ट ने सशर्त वापस ले लिए। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके के साथ ही अब्दुल्ला आजम को हर तारीख पर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है जबकि उनकी मां डॉ. तजीन फात्मा को सेहत संबंधी समस्या को देखते हुए आवश्यकता पर ही कोर्ट के बुलाने पर उपस्थित होने की छूट दे दी गई है। उनकी हाजिरी जरिए अधिवक्ता स्वीकार की जाएगी।

सपा नेता आजम खां के बेटे एवं स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अब्दुल्ला आजम के साथ ही उनकी मां एवं पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा और पिता आजम खां भी आरोपी हैं। हालांकि इस मामले में तीनों की जमानत मंजूर हो चुकी है। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है, जिसमें बुधवार 11 मई को सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम और उनकी डॉ. तजीन फात्मा कोर्ट में पेश नहीं हुए थे और अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिरी माफी व स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे।

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