MP में कोरोना से मौत हुआ जिनका उनको मिलेंगे 50000, डेथ सर्टिफिकेट पर कारण जरूरी नहीं

भोपाल,

मध्य प्रदेश में कोविड-19 से मौत होने पर मृतक के परिजन को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. प्रदेश सरकार ने इस संबंध में सभी जिले के कलेक्टरों को निर्देश दे दिए हैं. मुआवजा पाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट में कोविड-19 से मौत दर्ज होना जरूरी नहीं है. कोरोना से मृत्यु पर मिलने वाली 50 हजार की अनुग्रह राशि को लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है. राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिख कर केन्द्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश से अवगत कराया है.

कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु जहर से, दुर्घटना से, आत्म-हत्या या मानव हत्या को कोविड-19 से मृत्यु नहीं माना जाएगा. ऐसे व्यक्तियों/शासकीय कर्मियों के परिजन को, जिन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना या मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना का लाभ दिया गया हो अथवा इन योजनाओं से लाभान्वित होने की पात्रता रखते हों, अनुग्रह राशि के पात्र नहीं होंगे. साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में लागू बीमा योजना में शामिल शासकीय कर्मी भी अनुग्रह राशि के लिये पात्र नहीं होंगे.

गाइडलाइंस की खास बातें

  • गाइडलाइन के मुताबिक अनुग्रह राशि के लिए आवेदन जिला कलेक्टर को देना होगा. कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुग्रह राशि मंजूर की जाएगी.
  • आवेदन का निराकरण 30 दिन के भीतर किया जाएगा. कोरोना होने के 30 दिन बाद तक हुई मृत्यु को सम्मिलित किया गया है.
  • मृतक के पति/पत्नी अनुग्रह राशि के प्रथम हकदार होंगे. पति/पत्नी न होने की स्थिति में अविवाहित संतान पात्र होगी. संतान न होने की स्थिति में मृतक के माता-पिता अनुग्रह राशि के हकदार होंगे.
  • जहर, आत्महत्या या दुर्घटना में मौत को कोविड-19 से हुई मौत नहीं माना जाएगा. इसके अलावा जो किसी भी तरह की कोरोना योजना का लाभ ले चुके होंगे, वे भी अनुग्रह राशि के पात्र नहीं होंगे.

अनुग्रह राशि के लिए क्या करना होगा ?

  • अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा. कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुग्रह राशि स्वीकृत की जाएगी. आवेदन का निराकरण 30 दिवस की अवधि में किया जाएगा. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि दावे के सत्यापन, स्वीकृति एवं अनुग्रह सहायता के भुगतान की सम्पूर्ण प्रक्रिया सुदृढ़, जन-सुलभ एवं सरल हो.
  • अनुग्रह राशि का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में किया जाएगा. अनुग्रह राशि के लिये राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से मृत्यु की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है. ऐसे मृत्यु के प्रकरण, जो निर्धारित मृत्यु परिभाषा की पूर्ति नहीं करते हैं, उनका निराकरण जिला-स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा. कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु के लिए दी जाने वाली अनुग्रह राशि के लिए नियत तिथि की गणना देश में कोरोना के पहले प्रकरण के प्रकाश में आने की तारीख से होगी.

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