रायपुर, 22 जुलाई 2026 । Major decisions by CG Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों और अग्निवीर सैनिकों से जुड़े दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी।
Major decisions by CG Cabinet: वहीं, राज्य की तृतीय श्रेणी की कुछ सरकारी नौकरियों में अग्निवीर सैनिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
Major decisions by CG Cabinet: उर्वरक उपलब्धता की निगरानी के लिए बनेगी मंत्री-मंडलीय उप समिति
कैबिनेट ने प्रदेश के किसानों को खरीफ एवं रबी मौसम में उर्वरकों की समयबद्ध और सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
इस उप समिति का उद्देश्य उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन से जुड़े विषयों पर सुझाव, अनुशंसा एवं मार्गदर्शन प्रदान करना होगा। समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग करेंगे।
समिति में कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री तथा वित्त मंत्री को सदस्य बनाया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त इस उप समिति के संयोजक होंगे। आवश्यकता पड़ने पर समिति संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी बैठक में आमंत्रित कर सकेगी।
Major decisions by CG Cabinet: समिति उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति से जुड़े विषयों पर राज्य शासन को आवश्यक सुझाव भी देगी।
अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण
Major decisions by CG Cabinet: मंत्रिपरिषद ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और उन्हें सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी बड़ा निर्णय लिया। कैबिनेट ने राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती वाले पदों में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी।
यह आरक्षण पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर लागू होगा। इसके लिए “छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026” बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है।
इस आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो।
Major decisions by CG Cabinet: राज्य सरकार का मानना है कि इस फैसले से अग्निवीर सैनिकों को सरकारी सेवाओं में बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही, उनके अनुशासन, प्रशिक्षण और अनुभव का लाभ पुलिस, वन एवं जेल प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभागों को भी प्राप्त होगा।
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