बुलंदशहर 16 नवंबर | उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला स्थित खुर्जा कोतवाली की हवालत में सोनू उर्फ सोमदत्त की मौत के मामले में अपराध-शाखा अपराध जांच विभाग (सीबीसीआईडी) ने जांच में तत्कालीन निरीक्षक सहित आठ पुलिसकर्मियों को दोषी पाया है।
राज्य प्रशासन ने सभी की गिरफ्तारी के लिए आज बुलंदशहर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को पत्र भेजकर आदेशित किया है। शासन की तरफ से उनकी गिरफ्तारी के आदेश एसएसपी सहारनपुर, बुलंदशहर और आगरा को दिए गए। हाल में उक्त पुलिसकर्मी इन जनपदों में तैनात है। सीबीसीआइडी की जांच में सभी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया।
छह दिसम्बर 2020 का था मामला
खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव कनैनी का रहने वाला सोनू उर्फ सोमदत्त छह दिसंबर 2020 को अपने ही गांव की एक लड़की को लेकर प्रेम-प्रसंग के चलते फरार हो गया था। सोनू के स्वजन ने उसे आठ दिसंबर को खुर्जा पुलिस को सौंप दिया था। इसके बाद से खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस ने सोनू उर्फ सोमदत्त को कोतवाली में ही हिरासत में रखा हुआ था। चार दिन बाद खुर्जा पुलिस ने गांव कनैनी में पहुंचकर सोनू के स्वजन को सूचना दी कि उसने हवालात में फांसी लगाकर जान दे दी। जल्दबाजी में पंचनामा साइन कराकर सोनू का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
स्वजन ने मुकदमा दर्ज कराया था
सोनू के स्वजन की तरफ से इंस्पेक्टर मिथलेश उपाध्याय समेत तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुलिस हिरासत में मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद पीड़ित पक्ष अदालत चला गया, जहां से शासन को इस पूरे प्रकरण की जांच कराने के आदेश हुए।