बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय को मिली जमानत

 नई दिल्ली 
जंतर मंतर पर लगे मुस्लिम विरोधी नारों के मामले में गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय को जमानत मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें इस मामले में बुधवार को जमानत दे दी। अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को ही गिरफ्तार किया था। उपाध्याय के अलावा इस मामले में दीपक सिंह, विनोद शर्मा, विनीत बाजपाई, प्रीत सिंह और दीपक कुमार नाम के शख्स को अरेस्ट किया गया था। इन सभी लोगों पर धार्मिक उन्माद बढ़ाने और कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया गया था।

जंतर मंतर पर 8 अगस्त की शाम को हुए एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण के मामले से देश भर में सनसनी फैल गई थी। संसद के एकदम पास इस तरह की घटना को लेकर दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठे थे। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक बताए जाने वाले अश्विनी उपाध्याय का कहना था कि वह दोपहर में ही चले गए थे और इस तरह की नारेबाजी से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उपाध्याय को अदालत ने दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बेल के लिए अप्लाई किया था। 

दरअसल रविवार को भारत जोड़ो मूवमेंट के बैनर तले उपाध्याय ने ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने औपनिवेशक दौर के कानूनों को हटाने और देश में समान नागरिक संहित लागू करने की मांग की थी। लेकिन इसी आयोजन में शाम को नारेबाजी होने से विवाद छिड़ गया था। उपाध्याय की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें राहत दिए जाने का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह मुख्य वक्ता थे और फिलहाल उनकी भूमिका की जांच की जा रही है।