कैबिनेट के अहम फैसले: अतिथि व्याख्याता नीति में संशोधन, पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम मंजूर

मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

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Cabinet ke Aham Faisle
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रायपुर, 30 सितंबर: Cabinet ke Aham Faisle: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में किए गए संशोधनों सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

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Cabinet ke Aham Faisle: अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन

मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया।

संशोधित नीति में पूर्व की व्यवस्था को अधिक स्पष्ट करते हुए प्रावधान किया गया है कि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के अंतर्गत अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच माह अध्यापन कार्य पूरा करने पर पांच अंक दिए जाएंगे।

Cabinet ke Aham Faisle: पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में किए गए अध्यापन अनुभव के लिए यह लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था।

विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर

Cabinet ke Aham Faisle: मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है।

साथ ही मानदेय निर्धारण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।

अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि तथा आकस्मिक अवकाश से संबंधित प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।

फिल्म ‘हनुमान अंश’ के लिए टैक्स फ्री व्यवस्था का अनुसमर्थन

Cabinet ke Aham Faisle: मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के परिपालन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।

इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।

पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के भर्ती नियम मंजूर

Cabinet ke Aham Faisle: मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के पूर्व निर्णय को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी।

इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

Cabinet ke Aham Faisle: नए भर्ती नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण तथा चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।


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