रायपुर। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायपुर द्वारा इस नियम के तहत् उप पुलिस अधीक्षक आजाक रायपुर से वर्ष 2020-21 द्वितीय तैमास में 23 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिसमें अनुसूचित जाति के 14 प्रकरणों के तहत 35 लाख 25 हजार रुपए की राशि तथा अनुसूचित जनजाति के 2 प्रकरणों के तहत 8 लाख 25 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस तरह कुल 16 प्रकरणों की स्वीकृत राशि 44 लाख रुपए है। शेष 7 प्रकरण अन्य जिले के होने के कारण उन्हें स्थांतरित किया गया है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने समिति को अवगत कराया गया कि अनुसूचित जाति/जनजाति का मृतक यदि कमाने वाला है तो उसकी विधवा या एक आश्रित को 6 माह तक एक हजार रुपए मासिक निर्वाह भत्ता विधवा/आश्रितों को किसी व्यवसाय या नौकरी, सेवा में नियुक्त होने तक दिये जाने का प्रावधान है। व्यवस्थापन होने के उपरांत मासिक निर्वाह भत्ता बंद कर दिया जाता है।
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