हाईकोर्ट के आदेश बाद आज से 18 प्लस वालों का टीकाकरण फिर से

रायपुर
 छत्तीसगढ़ में आरक्षण की पेच में फंस कर रुका 18 प्लस वालों का टीकाकरण (वैक्सीनेशन) शनिवार से फिर शुरू हो जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक अंत्योदय, बीपीएल व एपीएल श्रेणी के हितग्राहियों का एक तिहाई अनुपात में टीकाकरण होगा। सरकार ने बीपीएल और एपीएल के टीकाकरण के लिए गाइड लाइन भी जारी कर दी है।

स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने बताया कि शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणी के 18 से 45 वर्ष तक के हितग्राहियों का एक तिहाई के अनुपात में टीकाकरण करने का अंतरिम आदेश दिया है। सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देशानुसार शनिवार से सभी वर्गों का टीकाकरण करने का निर्देश जारी कर दिया है।

अफसरों ने बताया, चूंकि राज्य सरकार को इस श्रेणी के टीकाकरण के लिए केवल 1.50 लाख वैक्सीन (टीका) की डोज प्राप्त हुई है। ऐसे में टीका समाप्त हो जाने पर सभी केंद्रों में सूचना दे दी जाएगी कि वैक्सीन समाप्त हो गई। दोबारा वैक्सीन आने की सूचना विभिन्न प्रचार माध्यमों से सभी को दी जाएगी।

बता दें कि सरकार ने वैक्सीन की कमी को देखते हुए राज्य में पहले अंत्योदय राशनकार्डधारियों का वैक्सीनेशन शुरू किया था। वैक्सीनेशन में इस आरक्षण का विरोध करते हुए कई लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने चार मई को इस पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दो दिन में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

कोर्ट के इस निर्देश के बाद सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी बनाई है, जो वैक्सीनेशन के लिए मापदंड तय करेगी। कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा, इसलिए सरकार एक तिहाई अनुपात में वैक्सीनेशन शुरू करे। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अगली सुनवाई की जाएगी।

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