शासन की गाइडलाइन के अनुसार सशर्तों के साथ बाजार आज से खुलें राइट-लेफट के साथ- केन्द्रीय मंत्री तोमर

मुरैना
कोविड-19 का संक्रमण न बढ़े, साथ ही आर्थिक गतिविधियाँ भी चलती रहें। इसके लिए सभी एहतियाती कदम उठाए जाएं। जिले को अनलॉक करने के लिये गुरूवार को अपरान्ह नवीन कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष जिला क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की अध्याक्षता में गूगल मीट के माध्यम से सम्पन्न हुई । बैठक में प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण एवं मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाह सहित  क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्यगण उपस्थित थे।
    
केन्द्रीय मंत्री एवं मुरैना-श्योपुर के सांसद नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि हम सबको अपने जिले को कोरोना मुक्त घोषित कराने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। इसके साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी धीरे-धीरे शुरू करना होंगीं। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये नगर निगम सहित नगरीय निकायों में बाजार प्रात 9 बजे से शाम 5 बजे तक राइट लेफट के हिसाब से खोलने की अनुमति रहेगी। इसमें पुलिस एवं संबंधित बाजार की नोडल निगरानी बनाये रखेंगे। इसके लिये नगरीय निकाय बाजारवार रोस्टर बनाकर एनाउंसमेंट करे, जिससे कोविड के मरीजों की संख्या बढे नहीं और हमारी सभी की दिनचर्या सुचारू रूप से धीरे धीरे चल निकले। उन्होंने कहा कि कफर्यू से बाहर निकलने पर सिस्टमेटिक ही बाजार शनैःशनैः खुलें। कानून का पालन करें। मुझे प्रसन्नता है कि व्यापारियों की सहमति से ही बाजार खोले जायें जिससे एक दूसरे में होड का आलम न बने और शासन की गाइडलाइन का पालन करें। केन्द्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि शासन के निर्देशानुसर शादियों की गाइडलाइन जो निर्धारित संख्या रखी गई है, उतनी ही रखी जाये। आवश्यक हो तो उतनी ही संख्या में गार्डन से भी शादी कराई जा सकती है। केन्द्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि दुकान, प्रतिष्ठान, ई रिक्शा संचालक, हाथ ठेला खौमचा वाले, उद्योग धंधे सभी अपने अधीनस्थों के वैक्सीनेशन का कार्य 10 जून तक अवश्य करवा लें। बिना वैक्सीन के 10 तारीख के बाद कोई भी व्यक्ति दुकान, प्रतिष्ठान या खौमचा लगाते हुये पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें।
    
प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि क्रायसिस मैनेजमेंट के गु्रप द्वारा जो भी निर्णय लिये गये हैं वे जनता के हितों को ध्यान में रखते हुये बहुत सही निर्णय दिया है। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुये हमें शासन की गाइडलाइन के अनुसार बाजार को खोलना चाहिये। दुकानदारों से अपील है कि बिना मास्क वाले किसी प्रकार का सामान नहीं लें। उन्होंने कहा कि सभी रेस्टोरेंट से होम डिलेवरी की अनुमति प्रदान की जाए। इसके साथ ही शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन में जो तय किया गया है, उसका पालन सुनिश्चित किया जाए।
    
बैठक में जौरा विधायक सूबेदार सिंह रजौधा ने कहा कि बीमारी टली नहीं है कम जरूर हुई है हमें सावधानी के साथ बाजार खोलने चाहिये। अंबाह विधायक कमलेश जाटव ने कहा कि लेफट राइट बाजार खोलने के लिये 15 जून तक गाइडलाइन का पालन करना है इसमें व्यापारियों को सहयोग देना चाहिये। मुरैना विधायक राकेश मावई ने कहा कि शासन द्वारा 20 लोगों को शादी विवाह की अनुमति दी है उसके हिसाब से पालन करना चाहिये। भाजपा जिलाध्यक्ष योगेशपाल गुप्ता ने कहा कि कोविड के अलावा ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां आ गई हैं इसके लिये वार्ड बनाया गया है। इंजेक्शन भी मुरैना को उपलब्ध करा दिये जायें। पूर्व मंत्री रूस्तम सिंह ने कहा कि जो समय बीता है वह बहुत कष्टदाई रहा है हमें सबक लेना चाहिये शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही बाजार खुलें। 50 प्रतिशत ही लोग नियमों का पालन करें। पूर्व मंत्री गिर्राज डण्डोतिया ने कहा कि अभी फिलहाल बसों का आना जाना प्रतिबंधित रखा जाये, टू व्हीकल और फोर व्हीकल से लोग आना जाना रखें। पूर्व विधायक रघुराज कंषाना ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच जाना चाहिये और वैक्सीनेशन के लिये उन्हें समझायें। तीसरी लहर के आने की बात कहें जिससे लोग वैक्सीनेशन लगवायें। पूर्व विधायक शिवमंगल सिंह तोमर ने कहा कि बीमारी टली नहीं है, कम जरूर हुई है हमें अभी भी सावधानी रखनी है। गूगल मीट के माध्यम से श्रीमती गीता हर्षाना ने कहा कि बाजार शासन की गाइडलाइन के अनुसार खुलें। हरिओम शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधि व्यापारियों के साथ बैठें और उन्हें वैक्सीनेशन कराने के लिये प्रेरित करें। सबलगढ से त्रिलोक चैधरी ने कहा कि सबलगढ में दूसरा वैक्सीनेशन और खुलवाया जाये। जौरा से कैलाश मित्तल ने कहा कि वैक्सीनेशन तीव्र गति से हो।
    
बैठक में कलेक्टर बी कार्तिकेयन, पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार, अपर कलेक्टर नरोत्तम भार्गव, नगर निगम कमिश्नर अमरसत्य गुप्ता, एसडीएम सहित जिला क्रायसिस मैनेजमेंट ग्रुप के पदाधिकारी उपस्थित थे।
प्रतिबंधित गतिविधयां
    
बैठक में कलेक्टर बी कर्तिकेयन ने प्रिजेंटेशन के माध्यम से बताया कि सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/सांकृतिक/धार्मिक आयोजन/ मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान। आनलाईन क्लासेस चल सकेंगी।  सभी सिनमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह, सभी धार्मिक ध्पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे, अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचातिल किये जाएं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रट, पुलिस, आपदा प्रबन्धक, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (चनइसपब ीमंसजी ंदक उमकपबंस मकनबंजपवद) जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक संवाओं का विनिश्चय जिला दण्डाधिकारी कर सकेंगे, अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम सस्कार की अनुमति रहेगी, विवाह में दोनो पक्षों के कमलाकर अधिकतक 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी, इस प्रयोजन के लिए आयेजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयेजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा, पूरे प्रदेश में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। शनिवार रात्रि 10ः00 बजे से सोमवार प्रातः 06ः00 बजे तक प्रभावी रहेगा, पूरे प्रदेश में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक तक नाईट कर्फ्यू रहेगा, रूल ऑफ सिक्स रू- अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

प्रतिबंधित से मुक्त गतिविधियां    
समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी, उद्योग के कच्चा माल/तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी, अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनी, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे,    केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दूग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी, पेट्रोल/डीजल पम्प/गैस स्टेशन, रसोई गैस संवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगे, सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मण्डी, खादध्बीज कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी, बैक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी, बैक इन्श्योरेंस, छठथ्ब्े से जुड़े संस्थानों के डच्प्े, ब्व-वचमतंजपअम ब्तमकपज ैवबपजपमे कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति है, सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी, सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अन्तगग्त अनुमति रहेगी, ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी, मोहल्लों/कॉलोनियों/गा्रमों में एकल दुकाने पूरे समय खुली रखी जा सकेंगीं, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी। सम्पूर्ण प्रदेश में ई-कॉमर्स कम्पनियों ये तथा अत्यावश्यक बस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी, सम्पूर्ण प्रदेश में ई- कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक बस्तुओं की दूकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।     

येलो एवं ग्रीन जोन के गा्रमों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के नियमों का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेगे। जिला स्तर पर परम्परागत रूप से संइवनत उंतामज कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चाल रह सकेंगें। थोक सब्जियां/फल/फूल के बाजार के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियत खुले स्थानों पर चल सकेंगें। एम्बूलेस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागम निर्बाध रहेगा। अस्पतालों/नसिंग होम ओर टीकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों/कर्मियों को छूट रहेगी। मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकिनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी/अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी। उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत् रूप से अपार्जन संचालित किया जावेगा।     निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी। घरेलू सेवा देने वाले यथा धेबी, ड्रायवर, हाऊस हेल्प/मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। फायर विग्रड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल/डीजल/केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण ध्वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी। हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे सम्बन्धित कर्मियां के आवागमन की अनुमति होगी। कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 10 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा। कलेक्टर ने कहा कि शहर के मध्य में लगने वाली सब्जी मंडी प्रातः 9 से 12 बजे तक व्यापारियों की सहमति पर खुलेगी किंतु सभी खेरीज सब्जी विक्रेताओं पर वैक्सीनेशन का प्रमाण होना चाहिये। उन्होंने कहा कि 4 जून से सभी नगरीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि प्रथम दिन राइट व दूसरे दिन लेफट दुकानें 50 प्रतिशत के हिसाब से खुलवाने का एनाउंसमेंट कराया जाये। उन्होंने कहा कि फोर व्हीकल वाहन में थ्री प्लस ड्राईवर और ई रिक्शा में टू प्लस ड्राइवर की ही अनुमति होगी।

 

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