फर्जी सीडी बनाकर जारी करने वाले अनिल शुक्ला और ओपी शर्मा के खिलाफ पुलिस अधीक्षक से शिकायत अपराध दर्ज हो

विजय कुमार झा
रायपुर 
रायपुर छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रति वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने आंदोलन न करने वाले विरोधी संगठन के नेता अनिल शुक्ला एवं ओपी शर्मा द्वारा फर्जी सीडी तैयार कर लगभग डेढ़ माह से अधिक समय हो जाने के बाद भी अपराध दर्ज ना होने के कारण प्रार्थी विजय कुमार झा द्वारा इनकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की जाकर अपराध पंजीबद्ध किए जाने की मांग की है। साथ ही आज पूरे प्रदेश में संध्या मशाल रैली निकाले जाने का निर्णय छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने लिया है, जिसमें प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के सदस्य पूरे राज्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे।

संघ के संरक्षक विजय कुमार झा, प्रांतीय अध्यक्ष अजय तिवारी एवं न्यायिक कर्मचारी संघ अध्यक्ष युद्धेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया है कि दिन प्रतिदिन आंदोलन में तेजी आ रही है। कर्मचारियों से वार्ता का द्वार बंद करने के कारण आंदोलन के और गति पकड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।विजय कुमार झा के विरुद्ध सिविल लाइन थाने में पंजीबद्ध किए गए प्राथमिकी में एक साजिश के तहत अपने कार्यालय में बैठक कर उनके आवाज को बदल कर फर्जी सीडी जारी करने वाले अनिल शुक्ला शिक्षक भिलाई एवं श्री ओपी शर्मा अध्यक्ष स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक से उच्च स्तरीय जांच कर अपराध दर्ज करने एवं उनके छवि को धूमिल करते हुए उस सीडी को सन्नी अग्रवाल को देकर पत्र लिखकर अपराध पंजीबद्ध कराया गया है।

क्योंकि सन्नी अग्रवाल शासकीय सेवक नहीं है, इसलिए उनके पास जाकर धमकाना बंद कराने का आरोप लगाना साजिश का एक हिस्सा है। जिसके खिलाफ शीघ्र न्यायिक एवं वैधानिक कार्यवाही पीड़ित पक्ष द्वारा किया जाएगा। अनिल शुक्ला द्वारा किए गए साजिश के दस्तावेजी प्रमाण भी प्राप्त हो गए हैं। संघ के महामंत्री उमेश मुदलियार जिला शाखा अध्यक्ष रामचंद्र टाण्डी, संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा, पीएचई संयोजक विमल चंद कुंडू, आर के शर्मा, लोक निर्माण विभाग संयोजक सुनील जारोलिया, शिक्षा विभाग संयोजक हर्षवर्धन झा, विक्रय कर विभाग अध्यक्ष आकाश त्रिपाठी, प्रांतीय सचिव नरेश वाढ़ेर, सीएल दुबे, उप प्रांतीय अध्यक्ष विश्वनाथ ध्रुव, प्रकाश ठाकुर आदि नेताओं ने गृह मंत्री एवं पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि साजिशकर्ता अनिल शुक्ला एवं ओपी शर्मा के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जावे।

अन्यथा मजबूरी में सक्षम न्यायालय में वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में समस्त दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध हैं।

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