नई गाइडलाइन जारी- होटल में ठहर सकते हैं लोग पर कमरे में ही खाना होगा

पटना 
लॉकडाउन में दिए गए छूट में कुछ अन्य विभागों और गतिविधियों को शामिल किया गया है। होटल भी खुले रहेंगे। होटल में लोग रूक सकते हैं पर उन्हें अपने कमरे में ही खाना होगा। मंगलवार को लॉकडाउन से जुड़े दिशा-निर्देशों में आंशिक संसोधन करते हुए गृह विभाग ने बुधवार को इसका आदेश जारी कर दिया। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण के हस्ताक्षर से जारी आदेश में खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालयों, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जरूरी गतिविधियों से जुड़े दफ्तर को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। वहीं, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव या विभागाध्यक्ष द्वारा विभाग के जरूरी कार्यों के लिए अपने विवेक के अनुसार न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालय का संचालन किया जा सकता है। 

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय और उससे जुड़ी गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। वन प्रबंधन से जुड़ी गाड़ियां भी चल सकती हैं। होटलों में भी लोगों को ठहरने की इजाजत होगी। हालांकि होटल के लॉबी या रेस्टूरेंट में कोई खाना नहीं खा सकता। उन्हें भोजन अपने कमरे में ही करना होगा।

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