दिल्ली हाईकोर्ट ने आयुष संचालक को भेजा अवमानना नोटिस

रायपुर
हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के निजी आयुर्वेदिक कॉलेजों में प्रवेश काउंसिलिंग में शामिल करने से वंचित करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए आयुष संचालक डॉ. जीएस बदेशा को अवमानना नोटिस जारी किया हैं।

राज्य के निजी संस्थानों ने आयुष मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिय प्रवेश की अनुमति से इंकार करने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट दिल्ली का दरवाजा खटखटाया था इसके बाद न्यायालय ने प्रवेश कांउसिलिंग में शामिल करने की इजाजत दे दी। इसके बाद भी निजी कॉलेज को प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। जिसके परिणाम स्वरूप अंतत: पूरी प्रवेश प्रक्रिया में बहुत देरी हुई और बहुत से विद्यार्थियों को कॉलेज में प्रवेश लेने में वंचित रह गये।
हाईकोर्ट दिल्ली के इसी आदेश का पालन पूरे भारत देश मे पूरे राज्य के संचालकों ने प्रवेश प्रदान किए केवल एक मात्र छत्तीसगढ के संचालक ने कांउसिंिलग कर प्रवेश प्रदान की कार्यवाही नहीं किये और न्यायालय के आदेश का पालन नही किया गया। संचालक आयुष रायपुर के इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए हाईकोट दिल्ली ने अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पे्रषित करने को कहा गया। अधिवक्ता अपूर्व गोयल ने इस केस का पैरवी की।

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